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‘कांग्रेस का पंजीकरण निलंबित करने की मांग’, कोरोना टूलकिट की NIA जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

नई दिल्ली। कोरोना महामारी पर टूलकिट की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है। इसमें मांग की गई है कि आरोप सही पाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का पंजीकरण निलंबित किया जाए।

अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने इस याचिका में कांग्रेस पार्टी, केंद्र सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया है। इसमें कथित टूलकिट मामले में केंद्र सरकार को प्रारंभिक मामला दर्ज करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है। झा का कहना है कि अपराध उजागर करने के लिए मामले की जांच आइपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व अन्य विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा-13 के तहत की जानी चाहिए।

याचिका में चुनाव आयोग को कांग्रेस का पंजीकरण निलंबित करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है, अगर उस पर राष्ट्रविरोधी कार्यो और सामान्य लोगों के जीवन से खेलने के आरोप सही पाए जाएं। साथ ही केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह देश विरोधी रुख दर्शाने वाले सभी तरह के होर्डिग्स पर रोक के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल, समूह और व्यक्ति को आवश्यक दिशानिर्देश जारी करे। झा ने याचिका में अंतिम संस्कार व शवों की तस्वीरों के इस्तेमाल और कोरोना म्यूटेंट का नाम भारत और उसके प्रधानमंत्री के नाम पर रखने के खिलाफ आवश्यक निर्देश देने की मांग भी की है।