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NGT ने अपर्याप्त कचरा प्रबंधन पर की कार्रवाई

चंडीगढ़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार पर पर ठोस और तरल कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने के मामले में 2 हजार करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है। NGT ने पंजाब को पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में इस रकम के भुगतान का निर्देश दिया है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आदेश को जारी किया।पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के मामले में NGT द्वारा पंजाब सरकार को लगातार चेताया जाता रहा। बावजूद इसके ठोस और तरल पदार्थ अपशिष्ट का उचित प्रबंध करने में अब तक की पंजाब सरकारें विफल रही। NGT पंजाब सरकार को निरंतर सचेत करने के अलावा अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाता रहा और अब 2 हजार करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।राजस्थान पर लगा 3 हजार करोड़ का जुर्मानाNGT ने बीते सप्ताह राजस्थान सरकार को भी ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन पर पर्यावरण संबंधी 3 हजार करोड़ रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान का निर्देश दिया था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने पर राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया था। पीठ में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेली भी शामिल थे।यूपी सरकार पर लगाया था 100 करोड़ का जुर्मानाNGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतापगढ़, रायबरेली और जौनपुर जिलों में तरल कचरे के अपर्याप्त प्रबंधन पर 100 करोड़ रुपये मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया था।