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7 साल पहले रेप के प्रयास के बाद की थी हत्या, 55 हजार का जुर्माना भी लगा

कानपुर देहात: कानपुर देहात में 7 साल पहले दलित किशोरी की हत्या, दुष्कर्म के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज हुए एक मुकदमे में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कैद की सजा सुनाई है।साथ ही आरोपित पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला थाना सट्टी थाना क्षेत्र का है।किशोरी की हत्या करने का है आरोपथाना सट्टी के एक गांव की 13 साल की किशोरी 22 जून 2015 को गांव के पास स्थित एक ईंट भट्ठा पर पुआल लेने गई थी। उसे अकेला पाकर गांव के ही कृष्णकांत उर्फ रामजी ने उसको पकड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। जब वह शोर मचाने लगी तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी।जिसके बाद मृतका की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच करने के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसकी सुनवाई पिछले कई सालों से स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी।जुर्माना न देने पर 25 माह की अतिरिक्त कैदपुलिस के द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद पूरे मामले की सुनवाई कानपुर देहात के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की कोर्ट संख्या-13 में चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद पूरे मामले में कृष्णकांत उर्फ रामजी को दोषी मना था।कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि न अदा करने पर 25 माह अतिरिक्त कैद का भी आदेश दिया है।