ब्रेकिंग
किसानों से लिया जा रहा है 300 से 400 सो ग्राम ज्यादा धान::- इंद्र साव बारदाना की कमी से जूझ रहा किसान, ना पीने का पानी,ना सर ढकने के लिए छत ग्राम दामाखेड़ा आश्रम :- घटना में शामिल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 01 किशोर बालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई ग्राम दामाखेड़ा आश्रम:- घटित घटना में शामिल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 01 किशोर बालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हटिया विधान सभा में कॉंग्रेस की जीत सुनिश्चित हो रही है-सुशील शर्मा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध रूप से डंप किया गया भारी मात्रा में शराब का जखीरा किया गया बरामद थाना हथबंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसदा मे... क्षेत्रीय विधायक इन्द्र साव ने रावणभाठा स्थित दशहरा मैदान के मुख्यमंच से नगर वासियों और क्षेत्रवासियो को विजयादशमी पर्व की बधाई दी विधायक इंद्र साव के प्रयास से भाटापारा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा विधायक के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी स्वीकृति सुशील शर्मा को आगामी झारखंड प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने हटिया विधान सभा क्रमांक 64 का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा रोड में खड़ी ट्रकों के पहिए चोरी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश पुलिस द्वारा ट्रकों के पहिए व बैटरी जैक च... खड़ी ट्रैकों में हो रही लगातार चोरी से परेशान भाटापारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन पद यात्रा करते हुए शहर थाने में ज्ञापन सौंपा गया

पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर: विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अजहर ने आरोपी जीतमल पिता गिरधारीलाल मेवाड़ा ग्राम कोहड़िया कौशलपुर थाना सलसलाई को धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी एडीपीओ ने बताया कि 17 मार्च 2020 को सलसलाई पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का शव उसके घर के सामने पड़ा है। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि मृतका रसनाबाई को उसके पति जीतमल ने खाना बनाने की बात पर डंडे से मारपीट की, जिससे रसनाबाई की मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस जांच के बाद आरोपी जीतमल के विरुद्ध धारा 302 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। सलसलाई पुलिस द्वारा जांच के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) प्रेमलता सोलंकी एवं रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। कोर्ट ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दंडित किया।