4 टेबल से गुजरेगा फार्म, जांच के बाद होगा जमा; नॉमिनेशन फार्म लेने पहुंच रहे उम्मीदवार
रोहतक: नामांकन फार्म लेने पहुंचे उम्मीदवारपंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर शुक्रवार से रोहतक में नामांकन प्रक्रिया का आगाज हो गया है। पहले दिन नामांकन पत्र दाखिल करने वालों का टोटा दिखा। हालांकि नामांकन के लिए फार्म लेने व अन्य जानकारी जुटाने को उम्मीदवार जरूर पहुंचे, ताकि वे अपना नामांकन फार्म भरकर जमा करवा जाएं।नामांकन पत्र दाखिले करने के लिए हेल्प डेस्क से लेकर फार्म जमा करने तक के लिए अलग से टेबल लगाई गई है। जिला परिषद के सदस्यों के स्थानीय जिला विकास भवन में नामांकन पत्र दाखिल होंगे। जिनके लिए 4 टेबल लगाई गई हैं। पहली टेबल पर हेल्प डेस्क एवं फार्म दिए जाएंगे। इसके बाद दूसरी टेबल पर जो नामांकन पत्र आएंगे उनकी जांच होगी। तीसरी टेबल पर जमानत राशि की रसीद कटेगी। वहीं चौथी टेबल पर नामांकन पत्र दाखिल होगा।जिला विकास भवन में लगाया गया हेल्प डेस्क व नामांकन पत्र दाखिले करने के लिए टेबल28 अक्टूबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रियापंचायत चुनाव के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो गया। जो 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा। नामांकन सुबह 10 बजे से सांय 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। अवकाश के दिन 23 से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल नहीं किए जाएंगे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 9 नवम्बर को मतदान होगा, जबकि ग्राम पंचायतों के सरपंच व पंच पदों पर 12 नवम्बर को मतदान करवाया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा।चुनाव खर्च राशिसरपंच पद के लिए 2 लाख रुपएपंच पद के लिए 50 हजार रुपएपंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए 3 लाख 60 हजार रुपएजिला परिषद के सदस्य के लिए 6 लाख रुपयेजमानत राशिपंच पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 250 रुपए तथा पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 125 रुपएसरपंच पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए तथा पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 250 रुपएपंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपए एवं पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 375 रुपएजिला परिषद के सदस्य के पद के लिए सामान्य वर्ग हेतु एक हजार रुपए एवं पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 500 रुपएजमानत राशि उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने व नामांकन रद होने पर वापस मिल जाएगी।उम्मीदवार की योग्यताएंसामान्य वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग के लिए दसवीं पासमहिला और अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए 8वीं पासअनुसूचित जाति उम्मीदवार (महिला) के लिए पंच पद के लिए 5वीं पास, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए 8वीं पास होना अनिवार्यउम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में होनामांकन पत्र की जांच के दिन आयु 21 वर्ष होग्राम पंचायत की भूमि पर किसी प्रकार का नाजायज कब्जा (न्यायालय द्वारा पारित आदेशों) नहीं होना ही ग्राम पंचायत की किसी प्रकार की देय राशि बकाया होकिसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोर आपराधिक मामले जिनमें कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है और आरोप निर्धारित किए गए है तो वे न्यायालय द्वारा माफ किए जाने तक चुनाव नहीं लड़ सकताघर में सुलभ शौचालय होने का स्वघोषणा पत्रये दस्तावेज जरूरीनिर्धारित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्रबिजली विभाग का बकाया ना होने का प्रमाण पत्रकृषि सहकारी समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी, कृषि ग्रामीण विकास बैंक से बकाया ना होने का प्रमाण पत्रगृहकर/चूल्हा टैक्स की रसीद आरक्षित वर्ग के लिए सत्यापित जाति प्रमाण पत्र