गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषियों में 2 हत्यारे और एक लुटेरा
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की विशेष गैंगस्टर कोर्ट के जज कमलापति ने सुनवाई करते हुए हत्या और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 गैंगस्टर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।4 बदमाशों ने बुढाना में किया था कत्लअभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि पहला प्रकरण थाना बुढ़ाना का है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1998 में नई बस्ती बुढ़ाना निवासी सतीश कुमार के भाई नरेंदर की 4 बदमाशो ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसमे पुलिस ने गांव बिटावदा निवासी संजीव पुत्र पालू, नरेंदर पुत्र चोहल, मनोज पुत्र रामशरण और पवन पुत्र इलमचंद को गिरफ्तार किया। बताया कि बाद मे उनका गैंगस्टर एक्ट मे भी चालान किया गया। उन्होंने बताया कि संजीव को शनिवार को कोर्ट ने 2 साल 4 माह की सजा सुनाई। उस पर कोर्ट ने 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बताया कि बाकी तीनों बदमाश फरार हैं, उनके गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं।बदमाशों ने ढाबे पर की थी 1.25 लाख की लूटअभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि दूसरा प्रकरण थाना कोतवाली का है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में ग्राम रई थाना छपार क्षेत्र निवासी कपिल अपने ढाबे पर था। रात के समय बदमाशों ने उसे आतंकित कर उसके गल्ले से सवा लाख रूपये लूट लिए थे। घटना के 1 माह बाद कोर्ट ने 2 बदमाशों शमीम उर्फ़ चपटा पुत्र कबीर निवासी लददावाला और आलम पुत्र अमीर निवासी रहमानिया कॉलोनी हाल कस्बा मीरापुर को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। बताया कि कोर्ट ने शनिवार को अभियुक्त आलम को 2 साल त3 माह की सजा और 6 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जबकि शमीम का मुकदमा अभी चल रहा है।2011 में सज्जाद की कर दी गई थी हत्याअभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि तीसरा प्रकरण थाना झिंझाना का है। वर्ष 2001में वादी अरशद निवासी चुंधियारी थाना झिंझाना के चाचा सज्जाद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इसी गांव के अरशद पुत्र शौकत, परवेज व जावेद पुत्रगण मो. अली, नजाकत पुत्र सदाकत को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। जिसके बाद गेंगेस्टर एक्ट में भी उनका चालान किया। गैंगस्टर जज कमलापति ने शनिवार को परवेज को 2 साल तीन माह की सजा और सात हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया। शेष अभियुक्तों पर विचारण जारी हैं। हत्या के केस मे पहले ही इन्हे सजा हो चुकी है।