ब्रेकिंग
युवा ब्राह्मण समाज भाटापारा का द्वितीय चरण का वृक्षारोपण कार्यक्रम:- युवा ब्राह्मण समाज एवं मयूर परिवहन के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का कार्यक्र... विधायक ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से भाटापारा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की रखी मांग भाटापारा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग - विधायक ... युवा ब्राह्मण समाज भाटापारा के प्रथम आयोजन में ,श्री पावन धाम कामधेनु गौशाला मे गौ पूजन,वृक्षारोपण एवं प्रसादी का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ छत्तीसगढ़ स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए, विधायक बेहतर खेल सुविधा मेरी प्राथमिकता - इन्द्र साव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभुराम से प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की भाटापारा में राम भक्तों की टोलियों को किया सम्मानित भाटापारा शहर में आयोजित राम सप्ताह कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजनों की सुविधा के लिए समुचित यातायात एवं पार्किंग की व्यवस्था अपने 8 माह की नाकामी छुपाने प्रदेश सरकार विपक्ष के नेताओं को कर रही परेशान::-इंद्र साव बलौदा बाजार की घटना देश को शर्मसार करने वाली :-सत्यनारायण शर्म... नगर साहू समाज महिला प्रकोष्ठ की बहनों ने विधायक इन्द्र साव को बांधी राखी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा बलौदाबाजार नगर में घटित तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना के संबंध में भिलाई नगर विधायक देवेन्द्र यादव को किया गया गिर... नगर के ऐतिहासिक जय स्तंभ चौक में विधायक इन्द्र साव ने ध्वजारोहण किया, इसके पूर्व भारत माता कि मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारं...

मध्य प्रदेश के निजी उद्योगों में सेवानिवृत्ति आयु 60 साल ही रहेगी, हाई कोर्ट का अहम आदेश

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश के जरिये साफ कर दिया कि राज्य के निजी उद्योगों में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल ही रहेगी। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संशोधित प्रविधान ही लागू होगा, जिसके तहत पूर्व निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु 58 साल को दो वर्ष बढ़ाकर 60 साल कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अनावेदक सियाशरण पांडे सहित 10 सीमेंट फैक्टरी कर्मियों की ओर से अधिवक्ता संजय वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि श्रम न्यायालय ने उनके पक्षकारों के हक में आदेश पारित किया था। अल्ट्रा ट्रेक सीमेंट की ओर से श्रम न्यायालय के उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। श्रम न्यायालय ने मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम में संशोधन के तहत राज्य शासन द्वारा निजी उद्योगों के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किए जाने के आधार पर अपना आदेश पारित किया था। लेकिन सीमेंट फैक्टरी का तर्क है कि वह राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासन से शासित होती है, इसलिए राज्य के अधिनियम या संशोधन उस पर लागू नहीं होंगे।

हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद अपने आदेश में साफ कर दिया कि इस मामले में केंद्र शासन नहीं बल्कि राज्य शासन ही समुचित है। उसके नियम-अधिनियम व संशोधन मध्य प्रदेश में संचालित निजी उद्योगों पर प्रभावी होंगे। लिहाजा, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी 58 नहीं 60 ही उचित है। इस आदेश का मजदूरों को लाभ होगा।