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मीडिएशन के मामले रेफर करेगा पुलिस महिला हेल्प डेस्क, तीन दिवसीय प्रशिक्षण

जबलपुर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए 9 से 11 जून तक तीन दिवसीय ऑनलाइन मीडिएशन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया कि पुलिस महिला हेल्प डेस्क पर विवाद की शिकायत आने की स्स्थिति में मीडिएशन योग्य मामलों को कम्युनिटी मीडिएशन वालेंटियर को रेफर किया जा सकेगा

प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला हेल्प डेस्क और डायल -100 पर महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के संबंध में प्राप्त शिकायतों व विवादों के निराकरण के संबंध में विचार किया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न जिलों के महिला हेल्प डेस्क प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों को सम्मिलित किया गया। प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह ने बताया कि मीडिएशन प्रक्रिया के मूलभूत प्रावधानों से अवगत कराने के लिए यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण साबित होगा। संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास को अवमानना नोटिस : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास प्रीति मैथिली नायक को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता सारंगपुर जिला राजगढ़ कृषि फार्म में कार्यरत चार ‌मजदूर कमलसिंह, दयाराम, पप्पू व रेशमबाई की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 25 जनवरी, 2021 को हाई कोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास को निर्देश दिए थे कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सात अक्टूबर, 2016 को जारी नीति के तहत याचिकाकर्ताओं के लंबित आवेदनों का निराकरण दो महीने में करें। लेकिन चार फरवरी, 2021 को आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद समुचित कार्रवाई नदारद रही। लिहाजा, 21 अप्रेल, 2021 को रिमाइंडर भेजा गया। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे व्यथित होकर अवमानना याचिका दायर कर दी गई।