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भगोड़े नीरव मोदी के जल्द प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटा भारत, ब्रिटेन की अदालत खारिज कर चुकी है अपील

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका ब्रिटेन के हाई कोर्ट में खारिज होने के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने फैसले को देखा है। भारत नीरव को न्याय के कठघरे में खड़ा करने के लिए उसके जल्द प्रत्यर्पण का प्रयास जारी रखेगा।पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित घोटाले में वांछित नीरव मोदी द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई याचिका ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट का यह फैसला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा उसके प्रत्यर्पण का आदेश देने के दो महीने बाद आया है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आनलाइन प्रेस वार्ता में कहा, हमने ब्रिटेन के हाई कोर्ट के कल के फैसले को देखा है जो प्रत्यर्पण के आदेश पर उसकी अपील के खिलाफ था।

ब्रिटिश हाईकोर्ट में प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की याचिका खारिज

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका ब्रिटिश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस तरह वह प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की पहले चरण की लड़ाई हार गया है। अब उसके पास मौखिक दलीलें रखने का आवेदन करने के लिए पांच कार्यदिवस का समय है।

ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अप्रैल में नीरव के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।हाई कोर्ट न्यायाधीश के समक्ष नीरव की अपील उन कागजात पर फैसले के लिए थी जो यह निर्धारित करने को दाखिल किए गए थे कि गृह मंत्री के आदेश या नीरव के भारत प्रत्यर्पण के समर्थन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के फरवरी के फैसले के खिलाफ अपील का कोई आधार है अथवा नहीं।

बता दें कि 19 मार्च, 2019 को गिरफ्तारी के बाद से ही नीरव दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।