बड़ी खबर: कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर SC-ST एक्ट के तहत FIR, जानें पूरा मामला
दतिया: दतिया शहर से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र भारती पर एससी-एसटी एक्ट सहित कई धाराओं में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भारती पर आरोप हैं, कि उन्होंने एक शख्स की गाड़ी हड़पी और फिर उसे जातिसूचक गालियां देने के साथ अपमानित भी किया। इस आरोप के बाद पुलिस ने राजेंद्र भारती के खिलाफ 406, 294, 323 सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया है।
दरअसल, फरियादी वीर सिंह वंशकार ने 10 दिन पहले कोतवाली पुलिस को आवेदन दिया था, कि उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने ले ली है और उसे वापस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जब वह गाड़ी मांगने गया तो पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने उसके साथ जातिगत अपशब्द कहे और अपमानित किया था।
वंशकार ने बताया कि राजेंद्र भारती ने उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी किराए पर ली थी। इसका किराया 18000 रुपये तय किया गया था, साथ ही गाड़ी का मैंटनेंस भी तय किया गया था। इसके बाद जब वह किराया लेने भारती के घर पहुंचा, तो वह उस पर बिफर गए और जातिसूचक गालिया देने के साथ उसे घर से भगा दिया। साथ ही गाड़ी देने से भी इंकार कर दिया। इसके बाद फरियादी वीर सिंह ने 28 अगस्त को इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। शिकायत के आधार पर पुलिस की तरफ से राजेन्द्र भारती को एक नोटिस भी भेजा था, जिसमें राजेन्द्र भारती से 30 अगस्त तक जबाव भी मांग गया था। इसके बाद आज राजेन्द्र भारती के खिलाफ धारा 406, 294, 323, सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।