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ग्राम सभा करेगी सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों का गठन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 15 साल में प्रदेश में डेढ़ लाख हेक्टेयर जंगल बढ़े हैं। पेसा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देता है। वन भी सामुदायिक संसाधन है। इस कारण पेसा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है। हम सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने जा रहे हैं। अब सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां हर साल का माइक्रो (सूक्ष्म) प्लान बनाएंगी और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित करवाकर क्रियान्वित करेंगी। इस काम में वन विभाग समितियों को मदद करेगा। आवश्यक वित्तीय संसाधन सरकार उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि वनों के प्रबंधन के दौरान विरलन यानी थिनिंग से जो भी बांस-बल्ली या जलाऊ लकड़ी निकलेगी, वह समिति की होगी। कटाई से प्राप्त इमारती लकड़ी का भी एक अंश समिति को जाएगा। ग्राम सभा यदि समिति के कार्य से खुश नहीं हागी तो वो खुद ही उस समिति को भंग करके नई समिति गठित कर सकेगी। अभी तक यह अधिकार डीएफओ को था। बफर क्षेत्र में पर्यटन से होने वाली आय भी इन समितियों को जाएगी। पंचायती राज व्यवस्था की पांचवीं अनुसूची के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने पेसा ग्राम सभाओं के गठन का निर्णय लिया है। ग्राम सभाएं स्थानीय विकास के लिए स्वयं योजनाएं बना सकेंगी। पेसा ग्राम पंचायतों में गैर जनजातीय वर्ग के अधिकारों को भी संरक्षित रखा जाएगा।

सरकार के खजाने पर पहला हक जनजातियों का

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला हक जनजातियों का है। प्रदेश सरकार जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका विकास और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कृत-संकल्पित हैं।

बजट में 948 प्रतिशत की वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए बजट में लगातार वृद्धि की गई है। वर्ष 2003-04 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 746.60 करोड़ था, जिसे वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 8085.99 करोड़ तक लाया गया है। इस प्रकार इस वर्ग के बजट में 948 प्रतिशत की वृद्धि की गई। प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखंडों में सिकल सैल मिशन 15 नवंबर से प्रांरभ किया जाएगा। इसमें घर-घर जाकर ऐसे भाई-बहनों की पहचान की जाएगी, जिनके खून में सिकल सैल ट्रेट विद्यमान हैं। ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका इलाज करवाया जाएगा। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को अब और प्रभावी बनाया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा करने वालों के लिए पंजीयन शुल्क में वृद्धि की गई है। निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूलने वाले साहूकारों को कड़ा दंड दिया जाएगा। जनजातीय बहुल विकासखंडों में गांव-गांव राशन पहुंचाने की योजना शुरू की जा रही है।