कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे और संजय बाकलीवाल पर FIR, बिना अनुमति निकाली थी रैली
इंदौर: इंदौर में राजू भदौरिया के जिलाबदर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में बिना अनुमति रैली निकाली जाने पर कांग्रेसियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। रैली निकालने वाले दोनों आयोजक और अन्य पर प्रकरण दर्ज किए गए हैंइंदौर में कांग्रेस
नेता राजू भदौरिया पर रासुका लागये जाने पर कांग्रेसियों ने कल मंगलवार को हीरा बापट चौराहे से कमिश्नर कार्यालय तक बड़ी संख्या में रैली निकालकर ज्ञापन दिया था। जिसपर हीरानगर थाने पुलिस ने बना अनुमति रैली निकलने पर आयोजक चिंटु चौकसे और संजय बाकलीवाल के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने बिना अनुमति के भीड़ एकत्रित कर धारा 144 का उल्लंघन किया, इसलिए उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। जबकि प्रशासन ने 50 लोगों के साथ ज्ञापन देने की अनुमति दी थी, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी की और शक्ति प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इससे शहर में यातायात का कबाड़ा हो गया।