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कोरोना पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, 1 से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू

नई दिल्‍ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और 30 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा। यह दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है। नए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय रूप से प्रतिबंध ला सकते हैं, लेकिन कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसमें कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक कर देना चाहिए। गहन टेस्‍ट के परिणामस्वरूप पाए गए नए पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर उपचार प्रदान करने के लिए क्‍वारंटीन करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया कि कोरोना के पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर जिला अधिकारियों को कंटेंट जोन को चिन्हित करना होगा और  उन्हें वेबसाइटों पर सूचित करना होगा।

गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यस्थलों में और सार्वजनिक रूप से भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोविड से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने किए जाएंगे। टेस्‍ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

गृह मंत्रालय का कहना है कि केंद्र ने राज्यों को सभी प्राथमिकता समूहों को जल्द से जल्द कवर करने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने के लिए भी कहा है। वैक्सीन ड्राइव में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में असमान स्‍थिति देखी गई है। कुछ राज्यों में टीकाकरण की धीमी गति चिंता का विषय है। वर्तमान परिदृश्य में कोविड के खिलाफ टीकाकरण ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को टीकाकरण की गति को तेजी से बढ़ाना चाहिए। सभी प्राथमिकता समूहों को शीघ्रता से कवर करना चाहिए।