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31 मार्च तक निजी स्कूलों ने फीस निर्धारित नहीं की तो मान्यता होगी समाप्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियामक अधिनियम 2020 के तहत स्कूलों में नए सत्र के लिए फीस निर्धारित की जानी है। नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होनी है ऐसे में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है कि जिन स्कूलों में 31 मार्च तक फीस तय नहीं की जाएगी उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। गौरतलब है कि लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के उन निजी विद्यालयों की जानकारी प्रेषित करें, जिन्होंने अभी तक फीस विनियामक अधिनियम के तहत अपने स्कूल की फीस निर्धारित नहीं की है।

छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल फीस विनिमयन विधेयक 2020 को बहुमत से पारित किया जा चुका है। नियमानुसार इस फीस समिति में क्लेक्टर द्वारा नामांकित नोडल सदस्य प्रायमरी, मिडिल, हाई स्कूल के स्कूल से नामांकित दो दो सदस्य होंगे। निजी स्कूलों की सबसे कम फीस पंजाब में है, उसे भी आधार बनाया गया है।

विद्यालय समिति फीस बढ़ाने की अनुशंसा जिला समिति को करेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय के प्रथम उल्लंघन पर 50 हजार, फीस लेने की राशि का दो गुना, दूसरी गलती पर एक लाख जुर्माना, तीसरे उल्लंघन पर लिए गए फीस का चार गुना जुर्माना लगेगा। विद्यालय के विवादों पर भी समिति निर्णय करेगी।

बताते चलें कि फीस विवाद का मुद्दा गर्माया हुआ है। शिक्षा मंत्री टेकाम पहले ही कह चुके हैं कि पहली से नौंवी और ग्यारहवीं की कक्षा के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। इस पर निजी स्कूलों का तर्क है कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा क्योंकि स्कूल ने कोरोना काल में भी शिक्षा की व्यवस्था मुुहैया कराई है।

केंद्रीय विद्यालय नया रायपुर में कक्षा पहली में प्रवेश पंजीयन एक अप्रैल 2021 से प्रारंभ

केंद्रीय विद्यालय नया रायपुर में शिक्षा-सत्र 2021-22 में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन एक अप्रैल को प्रातः 10 बजे से 19 अप्रैल सायं सात बजे तक किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट के माध्यम से http://kvsonlineadmission.kvs.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पालकों से अनुरोध किया है कि वे पोर्टल और एप का उपयोग करने से पहले निर्देशों का सावधानी से पालन करें। कक्षा दो एवं दो से ऊपर की कक्षाओं में स्थान रिक्त नहीं होने के कारण उक्त कक्षाओं के लिए प्रवेश पंजीयन नहीं किया जा सकता।