सीमांकन कराने के बाद नहीं मिली नकल
बिलासपुर। सीमांकन कराने के बाद भी प्रकरण की नकल नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण में शासन की तरफ से चार सप्ताह का समय ले लिया गया है।
सुभाष नगर गोंड़पारा निवासी नीष अग्रवाल ने अधिवक्ता किशनलाल साहू के माध्मय से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया कि उनकी चांटीडीह हल्का नंबर 33 में कुल रकबा 30 डिसमिल जमीन है। 13 जनवरी 2020 को आरआइ अश्वनी कुमार देवांगन, पटवारी आशीष टोप्पो द्वारा भूमि का सीमांकन किया गया।
इसके बाद प्रकरण नंबर जानने के लिए याचिकाकर्ता ने हल्का प्रभारी तहसीलदार तुलसी मंजरी साहू के रीडर से पूछताछ की, जहां से पता चला कि प्रकरण खोजा जा रहा है। सीमांकन के तीन माह गुजर जाने पर याचिकाकर्ता ने प्रकरण खोजने के लिए 13 मार्च 2020 को नकल आवेदन क्रमांक 46712/77 प्रस्तुत किया। इस पर नकल देने के लिए 21 मार्च 2020 की तारीख तय हुई। लेकिन उस तारीख को भी नकल नहीं मिली
इस पर याचिकाकर्ता ने एसडीएम, कलेक्टर, राजस्व सचिव और राजस्व मंत्री से शिकायत की। साथ ही एसडीएम कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो नकल की जगह में जवाब मिला कि उनका आवेदन काल्पनिक है और जवाब देने योग्य नहीं है। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने राजस्व सचिव, कलेक्टर व एसडीएम से जवाब मांगा। इस पर शासन की ओर से अधिवक्ता आस्था शुक्ला उपस्थित हुईं।