टेकापार कंटेनमेंट जोन घोषित, आवाजाही बंद रहेगी, हेल्थ टीम निगरानी रखेगी
बालोद। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कलेक्टर ने बालोद ब्लाक के ग्राम टेकापार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन भी घोषित किया गया है। इस कंटेनमेंट जोन में आने वाले क्षेत्र के सभी दुकानें व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना भी प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग भी की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी व निर्देशानुसार सैंपल जांच हेतु लेना सुनिश्चित किया जाएगा इसके अलावा विभिन्ना प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए विशेष अधिकारियों के दलों का गठन हुआ है। संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट एरिया के अंर्तगत आवागमन सीमित रहेगा एवं चिकित्सकीय तथा आपातकालीन आवाजाही जारी रहेगी। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा गठित दल सतत निगरानी की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन घोषित, पर अवधि तय नही
संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हूए ग्राम टेकापार को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लेकिन कंटेनमेंट की अवधि अभी तय नही है। घोषित किए गए जोन में कंटेनमेंट की अवधि को लेकर एसडीएम रामसिंग ठाकुर का कहना है कि इसमें यदि कोई और कोरोना पॉजिटिव प्रकरण शामने नहीं आता है या प्रकरण में कमी आती है तो कंटेनमेंट जोन खोल दिया जाएगा।