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कल से 10 दिन लाकडाउन, राशन-सब्जी की दुकान व बैंक भी रहेंगे बंद

कोरबा । नियमों को अनदेखा करने की हमारी लापरवाहियों का ही परिणाम ही है, जो सोमवार से एक बार फिर जिला लाक घोषित किया जा रहा है। 12 अप्रैल को दोपहर तीन बजे से प्रभावी होने वाले दस दिन के लाकडाउन में इस बार नियम काफी सख्त रहेंगे, जिसमें राशन और सब्जी दुकानें को भी खुलने की छूट नहीं होगी। शासकीय दफ्तर व बैंक ताले में बंद हो जाएंगे।

सुबह-शाम दूध वितरण होगा पर आम लोगों के लिए पेट्रोल पंप बंद कर रहेंगे। निजी कार्यालयों में कर्मियों को वर्क फ्राम का पालन करना होगा। सभी चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी, रसोई गैस सिलेंडरों की केवल होम डिलिवरी मिलेगी। परिवहन माध्यमों की बात करें तो केवल परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा व अति आवश्यक कार्य के लिए वैध दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित कोविड प्रोटोकाल के साथ यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी।

प्रदेश के साथ कोरबा में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 12 अप्रैल को दोपहर तीन बजे से 22 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक पूरे जिले में सख्त लाकडाउन घोषित किया जा रहा है। कलेक्टर किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी कर जिले वासियों से लाकडाउन को सफल बनाने व संक्रमण को बढ़ने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है।

लाकडाउन की इस अवधि में कोरबा जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालकों को मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। जिले के प्रवेश व निकास स्थलों पर बेरियर लगाकर सघन चेकिंग की जाएगी। आपातकालीन परिस्थितियों में जिले से बाहर आने-जाने वाले लोगों को ई-पास के माध्यम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

प्रतियोगी व अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड और रेलवे टिकट, टेलीकाम संचालक, अस्पताल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों के लिए नियोक्ता की ओर से जारी आइडी कार्ड को भी ई-पास के रूप में मान्य किया गया है।

अस्पताल व एटीएम पहले की तरह संचालित होते रहेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल आनलाइन आर्डर लेंगे और ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। शहर के विभिन्ना होटलों में पहले से ही ठहरे हुए अतिथियों के लिए डाइनिंग सेवाएं केवल होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध होगी।

कोरोना टीकाकरण के लिए जाने की रहेगी अनुमति

कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज, आधार कार्ड या विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर टीकाकरण केंद्र, अस्पताल एवं पैथोलाजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी। लाकडाउन के दौरान समस्त अस्पताल, क्लीनिक व चिकित्सा से संबंधित व्यवसाय को अपने निर्धारित समय में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुलने की अनुमति रहेगी।

कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलेंस, होम आइसोलेशन एवं दवा वितरण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह संचालित होंगे।

कार्यालय, शैक्षणिक गतिविधि बंद, घर से काम करेंगे कर्मी

जिले के सभी केंद्रीय, शासकीय, अर्द्धशासकीय और अशासकीय, सार्वजनिक एवं बैंक कार्यालय लाकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। टेलीकाम, रेलवे संचालन एवं रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशाप, रेक पाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन संचालित होंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

सभी अधिकारी व कर्मी घर से कार्यालयीन कार्य करेंगे। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टोरेट, एसपी आफिस, एडीएम कार्यालय, एडिशनल एसपी-डीएसपी कार्यालय, कोषालय, सीएमएचओ कार्यालय, सभी एसडीएम व बीएमओ कार्यालय, तहसील एवं पुलिस थाना-चौकियां इस प्रतिबंध से अलग रहेंगी। पर इन कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषिद्ध होगा।

बिजली-पानी, सफाई व अग्निशमन कार्य जारी

विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाओं अंतर्गत सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोज तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी।

पेट्रोल पंप में केवल इन्हें मिलेगा ईंधन

पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहनों, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल एमरजेंसी के निजी वाहन या एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, आपात स्थिति में यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहन, एटीएम कैश वैन, कोल एवं एल्युमिनियम परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एडमिट कार्ड-काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, छत्तीसगढ़ में नहीं रुकने वाले एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी, ई-पास धारित करने वाले वाहन, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाकर एवं दूध वाहनों को ही पेट्रोल-डीजल प्रदान किया जाएगा।

अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंधित वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित आटोमोबाइल रिपेयर शाप, आटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें व ढाबा-रेस्टोरेंट (केवल टेक अवे) सीमित संख्या में संबंधित एसडीएम की पूर्वानुमति से संचालित हो सकेगी।

मदिरालय बंद, दूध विक्रय-वितरण व पशुचारा दुकान के समय तय

लाकडाउन के दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेगी। दूध वितरण का समय सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक निर्धारित किया गया है। दूध व्यवसाय के लिये कोई भी पार्लर या दुकान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी।

केवल दुकान के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए तय समयावधि में केवल दूध बेचने की अनुमति होगी। लाकडाउन के दौरान पशुचारा दुकानों को सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक तथा शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। न्यूज पेपर हाकर समाचार पत्रों के वितरण सुबह छह बजे से सुबह आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम साढ़े छह बजे तक कर सकेंगे

वाहन में इतने लोग बैठ सकेंगे, नहीं तो 15 दिन के लिए जब्त

इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजन व पर्यटन स्थल आम जनों के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन लोगों को एवं दो पहिया वाहन में केवल दो व्यक्ति एवं आटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन व्यक्ति को ही यात्रा की अनुमति होगी।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अस्पताल आवागमन के लिए आटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, पर अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिन के लिए वाहन को जप्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया कर्मियों को वर्क फ्राम होम के तहत कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। अति आवश्यक स्थिति में काम के लिए बाहर निकलने पर आइ कार्ड साथ रखने व नियमों के पालन के निर्देश दिए गए हैं।

सतत उत्पादन वाले औद्योगिक संस्थानों को छूट

लाकडाउन अवधि में अनवरत उत्पादन प्रक्रिया वाले औद्योगिक संस्थानों व फैक्ट्रियों, जिनमें ब्लास्ट फर्नेस, बायलर, स्मेल्टर, एल्युमीनियम कारखानें व कोयला खदानों को लाकडाउन के प्रतिबंधों से छूट रहेगी। यह सभी संस्थान कम से कम अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से अधिकारी-कर्मचारियों का उपयोग कर संस्थानों में काम करा सकेंगे। संस्थानों में काम के दौरान कर्मचारियों के बीच कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी औद्योगिक संस्थान की होगी।

प्रशासन को प्रतिदिन देनी होगी श्रमिकों की जानकारी

संस्थानों में घर से काम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जायेगा और काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों की पूरी जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को देनी होगी। औद्योगिक संस्थानों में 45 वर्ष से अधिक उम्र के नियोजित कर्मियों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।

अतिआवश्यक प्रकृति के शासकीय निर्माण कार्य का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा किन्तु कार्य क्षेत्र में ही अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों का रखकर तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करके काम को संचालित करना होगा। सभी कारखानों तथा औद्योगिक संस्थानों में थर्मल स्केनर, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी और मास्क की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी संस्थान की होगी।

उल्लंघन पर एफआइआर, जुर्माना व कारावास भीः कलेक्टर

कलेक्टर किरण कौशल ने किसी भी परिस्थिति में लाकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए हैं। उन्होंने बिना मास्क लगाए व बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई व जुर्माना के साथ गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज कराने कहा है।

कंटेनमेंट जोन घोषित सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण दल बनाकर नियमित निरीक्षण करने को भी कहा है। कलेक्टर ने लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू किए गए लाकडाउन का पालन करने व शासन-प्रशासन को सहयोग करने का आग्रह किया है।

लाकडाउन लोगों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। केंद्र व राज्य शासन से जारी कोविड प्रोटोकाल संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की विभिन्ना धाराओं के साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसमें एफआईआर दर्ज किया जाएगा व उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जुर्माना या कारावास की सजा भी हो सकेगी।

खबर वायरल होते ही बाजार-दुकानों में उमड़ी भीड़, सड़क जाम

शनिवार को जहां कलेक्टोरेट में सोमवार से लागू हो रहे लाकडाउन की रूपरेखा बनाई जा रही थी, हमेशा की तरह लोगों में आवश्यक सामग्री स्टोर करने की होड़ सी मच गई। दोपहर करीब एक बजे इंटरनेट मीडिया में खबर वायरल हुई और इसके साथ ही हाट-बाजारों, राशन व अन्य दुकानों लोगों की भारी भीड़ जुट गई। शहर के पुराना बस स्टैंड, पावर हाउस रोड व निहारिका समेत सभी मुख्य मार्केट में अचानक अफरा-तफरी जैसी स्थिति देखने को मिली। दुकानों को खुला रखने दोपहर तीन बजे तक का समय निर्धारित है, जो तय समय पर बंद हो गए। पर आखिर के एक घंटे इतनी लोग जुट गए, कि शटर डाउन होने के बाद से करीब पौन घंटे तक भीड़ बनी रही व पीएच रोड, टीपीनगर, घंटाघर व निहारिका के बीच मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति देखने को मिली।

अगर नियमों को निभाया तो शायद मिल जाए थोड़ी राहत

पिछले मार्च और अब लगने जा रहे लाकडाउन की तुलना करें, तो छूट को लेकर एक बड़ा अंतर यही नजर आएगा कि पिछली बार लोगों के लिए सबसे जरूरी चीजें राशन और सब्जी की आपूर्ति जारी रखने थोड़े समय की छूट दी गई थी। इस बार प्रशासन ने उसमें भी रियायत नहीं की है। ऐसा होने के पीछे भी कारण भी हम और नियमों को तोड़ने की हमारी गुरी आदत को ही मानें, तो गलत न होगा।

बेवजह की भीड़ और उसमें परिवार व बच्चों को लेकर घूमने की लापरवाही नहीं छूटी और यही वजह है जो इस बार राशन-सब्जी की छूट भी छिन गई है। संभावना जताई जा रही कि दस दिन के लाकडाउन में अगर हमने नियमों को मानने व प्रोटोकाल का पालन करने में ईमानदारी दिखाई, तो शायद प्रशासन की ओर से राशन व सब्जी के इंतजाम को लेकर थोड़ी राहत मिल जाए।