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बलौदाबाजार भाटापारा 29 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित, इस अवधि में फल ,सब्जी, आटा, दाल, तेल तथा नमक को ठेले वालों को बेचने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए सुबह 6:00 से 11:00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।

बलौदा बाजार भाटापारा। जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11 अप्रैल शाम 6:00 बजे से 21 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक कंटेंटमेंट घोषित किया गया था।मरीजों की संख्या में कमी न होने के कारण 29 अप्रैल प्रातः6:00 बजे तक जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित को बढ़ा दिया गया है।

बलौदा बाजार भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णता सील रहेगी। इस अवधि में फल,सब्जी तथा आटा, दाल, तेल तथा नमक को गली मोहल्ले में घूम कर बेचने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए सुबह 6:00 बजे से 11:00 का समय निर्धारित किया गया है।

मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं के होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, दूध पार्लर वितरण तथा न्यूज़ पेपर हाकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6:00 बजे से रात 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से संध्या 6:30 बजे तक की होगी। दूध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जाएंगे पशुओं को पशु चारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 से संध्या 6:30 तक दुकान खोलने की अनुमति होगी। अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम दो ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम दो एवं दोपहिया वाहन अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बस स्टैंड हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी कि दो अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णता प्रतिबंध रहेगा मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फार्म ओम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।