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बिलासपुर में छह मई तक बढ़ा लाकडाउन

बिलासपुर। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा. सारांश मित्तर ने आदेश जारी कर लाकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। छह मई तक जिले में लाकडाउन को प्रभावी कर दिया है। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी। जिले से बाहर आने जाने वालों को पोर्टल के जरिये ई पास बनवाना होगा।

घातक होती कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कलेक्टर ने पूर्व में जारी लाकडाउन के आदेश को विस्तारित करते हुए जरूरी सहूलियतों के साथ जारी कर दिया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धसार्वजनिक व निजी कार्यालय के अलावा समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं

0 सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।

0 मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

0 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

0 सभी बैंक शाखाएं प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। पोस्ट आफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलीवरी उपरोक्त समयावधि में की जा सकेगी।

सुबह 07 से 12 बजे

0 फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली व किराना सामग्री व ग्रासरी की होम डिलीवरी। केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, पिकअप,मिनी ट्रक अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा।

0 आम जनता के लिए दुकानें खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं या डिलीवरी ब्वाय के माध्यम से सामान की होम डिलीवरी कर सकते हैं।

0 स्थानीय आनलाइन शाप तथा ई-कामर्स सेवाओं अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि से उक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकती है।

सुबह 06 से 12 बजे तक होम डिलीवरी

होटलों व रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमैटो जैसे आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से सुबह छह बजे से रात्रि आठ बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। ग्राहकों के लिए इन हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे बंद रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर 30 दिनों के लिए संस्थान को सील कर दिया जाएगा।

ये करना जरूरी

नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर, किराना दुकानों से संपर्क के लिए उनके मोबाइल नंबर व पोर्टल की जानकारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दुकान को सील करने, ठेले जब्त करने व अर्थदंड या चालान की कार्रवाई की जाएगी।

इन्हें मिलेगा पेट्रोल-डीजल

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, एटीएम कैश वैन अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन एंबुलेंस होम डिलीवरी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी व उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर कर्मयोगी, दुग्ध वाहनों को सुविधा दी जाएगी।

इसके लिए एसडीएम की अनुमति जरूरी

आवश्यक परिहन से संबद्ध वाहनों के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित आटो मोबाइल रिपेयर शाप, आटो पार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा, रेस्टोरेंट (केवल टेकअवे) के लिए व नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामग्री के विक्रय की दुकानंे ( अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेकर संचालितकी जा सकती है।

पशुचारा के खुलेंगी दुकानंे

0 पेट शाप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सुबह छह बजे से आठ बजे तक व शाम पांच बजे से साढ़े छह बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस अवधि में पशुचारे की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए परिवहन भी कर सकते हैं।

0 विवाह व अंत्येष्टि के लिए सशर्त अनुमति

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पयर्टन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। विवाह के लिए पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेहमानों की संख्या 20 कर दी गई है। कार्यक्रम वर या वधु के घर में आयोजित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

इनकी आवाजाही पर छूट

उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास या स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध टिकट ही ई-पास होगा।

इन्हें पास जरूरी

अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकाम, एयरपोर्ट संचालन एवं रखरखाव कार्य, हास्पिटल या कोविड 19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किए जाएंगे।

कोविड-19 टीकाकरण के लिए समस्त गतिविधियां, पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं जांच के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्रीय अस्पताल, पैथालाजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी लेकिन अनावश्यक भ्रमण पर सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

कार में चार व दो पहिया में तीन सवारी की अनुमति

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में चालक समेत अधिकतम चार, आटो में ड्राइवर सहित तीन व दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।