6 महीने कारावास सहित 1लाख 63 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
धार: कुक्षी न्यायालय में चैक बाउंस के मामले में सुनवाई के बाद फैसला पारित होने पर आरोपी सजा सुनने के बाद कोर्ट परिसर से फरार हो गया। कोर्ट ने सादा कारावास सहित 1 लाख 63 हजार रुपए जुर्माने के रुप में राशि जमा करवाने के लिए कहा था, लेकिन फैसला सुनने के बाद ही आरोपी न्यायालय कस्टडी से फरार हो गया। ऐसे में कोर्ट के ने आरोपी के भागने की सूचना कुक्षी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित की गई है।दरअसल मॉ लक्ष्मी कुबेर साख सहकारी मर्यादित से आरोपी मोहनसिंह पिता उमराव सिंह ने लोन लिया था, समय पर राशि जमा नहीं करने पर साख सहकारी संस्था की ओर से चैंक बाउंस होने पर न्यायालय में केस दर्ज करवाया था। इसी प्रकार की सुनवाई वर्ष 2016 से ही जारी थी, जिसके बाद आज अंतिम सुनवाई के बाद कुक्षी के न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपेंद्र मालु द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरेापी मोहनसिंह को 6 माह का सादा कारावास तथा 1 लाख 63 हजार की राशि प्रतिकार के रुपए में अदा किये जाने के निर्देश दिए थे। किंतु आरोपी मौके से फरार हो गया। टीआई सीबी सिंह के अनुसार चैक बाउंस के मामले में सजा सुनाने के बाद आरोपी अभिरक्षा में था, इसी दौरान भाग गया। सूचना पर तुरंत ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा।