उदयपुर हत्याकांड में एनआईए ने दर्ज किया केस, कहा- लोगों के बीच आतंक फैलाना चाहता थे आरोपी
नई दिल्ली। एनआइए ने उदयपुर में एक दर्जी की जघन्य हत्या के मामले में आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कहा कि इस हत्याकांड के दोनों आरोपी पूरे देश में आतंक फैलाना चाहते थे। एनआईए की टीमें पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी हैं। इस मामले की त्वरित जांच के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
एनआइए के प्रवक्ता ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आरोपियों ने देश भर में लोगों के बीच दहशत और आतंक फैलाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इस नृशंस आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में डाला था। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यूए (पी) ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरू में उदयपुर के धनमंडी थाने में मामला दर्ज किया गया था।
एनआईए ने अब आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया है। आरोपियों ने उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की जघन्य हत्या की साजिश रची और योजनाबद्ध तरीके से उसको अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने कन्हैयालाल पर धारदार हथियारों से कई वार किए।