ब्रेकिंग
भाटापारा विधायक इन्द्र साव ने कांग्रेस की महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी का शुभारंभ किया थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा भाटापारा क्षेत्र निवासरत एक बडे मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया गया पर्दाफाश मोटरसाइकिल चोर गिरोह के एक अपचारी बालक स... भाजपा सांसद सक्रिय होता तो क्षेत्र की इतनी दुर्दशा नही होती:-विकास उपाध्याय क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार विधानसभा में कांग्रेस को जिताया है,उसी प्रका... भाजपा सांसद सक्रिय होता तो क्षेत्र की इतनी दुर्दशा नही होती:_विकास उपाध्याय। क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार विधानसभा में कांग्रेस को भारी मतों से जिता... रायपुर के कांग्रेस भवन में भाटापारा विधायक इन्द्र साव का जन्मदिवस मनाया गया लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें, महादेव एप में छत्‍तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज सतगुरू कबीर संत समागम समारोह दामाखेड़ा पहुंच कर विधायक इन्द्र साव ने लिया आशीर्वाद विधायक इन्द्र साव ने विधायक मद से लाखों के सी.सी. रोड निर्माण कार्य का किया भूमिपूजन भाटापारा में बड़ी कार्यवाही 16 बदमाशों को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें से 04 स्थायी वारंटी, 03 गिरफ़्तारी वारंट के साथ अवैध रूप से शराब बिक्री करने व... अवैध शराब बिक्री को लेकर विधायक ने किया नेशनल हाईवे में चक्काजाम अधिकारीयो के आश्वासन पर चक्का जाम स्थगित करीबन 1 घंटा नेशनल हाईवे रहा बाधित।

उदयपुर हत्याकांड में एनआईए ने दर्ज किया केस, कहा- लोगों के बीच आतंक फैलाना चाहता थे आरोपी

नई दिल्ली। एनआइए ने उदयपुर में एक दर्जी की जघन्य हत्या के मामले में आतंकवाद विरोधी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को कहा कि इस हत्‍याकांड के दोनों आरोपी पूरे देश में आतंक फैलाना चाहते थे। एनआईए की टीमें पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी हैं। इस मामले की त्वरित जांच के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

एनआइए के प्रवक्‍ता ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आरोपियों ने देश भर में लोगों के बीच दहशत और आतंक फैलाने के लिए हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इस नृशंस आपराधिक कृत्य का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में डाला था। अब राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यूए (पी) ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरू में उदयपुर के धनमंडी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

एनआईए ने अब आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 302, 153 (ए), 153 (बी), 295 (ए) और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20 के तहत मामला फिर से दर्ज किया है। आरोपियों ने उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की जघन्य हत्या की साजिश रची और योजनाबद्ध तरीके से उसको अंजाम दिया। दोनों आरोपियों ने कन्‍हैयालाल पर धारदार हथियारों से कई वार किए।