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जरूरी सुविधाओं के साथ 24 मई तक रहेगा लाकडाउन

बिलासपुर। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा. सारांश मित्तर ने जिलेवासियों को जरूरी सुविधा देते हुए लाकडाउन की अवधि 24 मई तक बढ़ा दी है। रविवार को पूर्ण लाकडाउन रहेगा। मोहल्लेवासियों के लिए राहत वाली बात ये कि 16 मई से मोहल्लों में स्थित किराना दुकानों के अलावा अंडा, पोल्ट्री, मटन व मछली की दुकानों को शाम चार बजे खोलने की अनुमति दी गई है। खुदरा व्यापारियों को सुबह चार से 10 बजे लोडिंग-अनलोडिंग की छूट दी गई है।

आम लोगों के लिए शासकीय कार्यालय बंद रहेगा। शासकीय कामकाज के सिलसिले में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्यालय खुलेंगे। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में खोलने की सशर्त अनुमति देंगे।

इस दौरान राशन कार्डधारकों को टोकन के जरिए खाद्यान्न् की आपूर्ति उचित मूल्य दुकान संचालक करेंगे। सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक, फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोदाम, मंडियों में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति सुबह चार बजे से 10 बजे तक दी गई है। स्थापित बाजार(शनिचरी, बुधवारी, गोल बाजार आदि) की दुकानें व माल व सुपर बाजार नहीं खुलेंगे।

फल-सब्जी की होम डिलीवरी

फल, सब्जी की होम डिलीवरी की अनुमति दोपहर दो बजे तक दी गई है। यह डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, पिकअप, मिनीट्रक व उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या स्टिकर प्रदर्शित करना होगा।

ये दुकानें खुलेंगी

गली-मोहल्लों एवं कालोनियों में स्थित एकल किराना, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली की दुकानें अधिकतम शाम चार बजे तक खोली जा सकेंगी

इनकी भी घर पहुंच सेवा

होटलों व रेस्टोरेंट से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि आनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक होम डिलहवरी की अनुमति दी गई है। ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग और टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट को 30 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।

ये दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी

वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, आटो पार्ट्स, वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप, स्टेशनरी, लांड्री सर्विसेस, आटा चक्की, चश्मा दुकान, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपयरिंग सामग्री विक्रय के लिण् इलेक्ट्रिकल दुकानें(शो-रूम प्रतिबंधित), पेट शाप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित- खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें अधिकतम शाम चार बजे तक संचालित की जा सकेंगी

दो वक्त खुलेेगी डेयरी

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण के लिए सुबह सात बजे से 11 बजे और शाम पांच बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार न्यूज पेपर हाकर्स द्वारा समाचार पत्रों के वितरण के लिए सुबह छह बजे से आठ बजे तक एवं शाम पांच बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

एसी, कूलर की होगी होम डिलीवरी

एयर कंडीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की शाम चार बजे तक केवल होम डिलीवरी हो सकेगी। इसी प्रकार एयर कंडीशनर, कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग की मरम्मत एवं सुधार कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने की अनुमति होगी।

शाम पांच बजे कर सकेंगे निजी निर्माण कार्य

निजी निर्माण कार्य शाम पांच बजे तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु गौण उपज से संबंधित संग्रहण, वितरण, भंडारण व परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

बैंक, डाकघ्ार व रजिस्ट्री कार्यालय में होंगे कामकाज

बैंक एवं डाकघर अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं के लिए कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।

इन कार्यालयों में होगा कामकाज

टेलीकाम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मीलिंग के लिए परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न् की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न् परिवहन पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।

ये रहेंगे बंद

सभी माल, स्कूल, कालेज, कोचिंग, संस्थान, पान एवं सिगरेट ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप समेत फास्ट फूड के ठेले, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन एवं पार्क आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।

शराब दुकानें बंद,होम डिलीवरी चालू

संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी किंतु होम डिलीवरी पूर्ववत संचालित होगी।

रविवार को पूरा लाकडाउन

प्रत्येक रविवार को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप तथा गैस एजेसियां, पीडीएस एवं अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों, रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

ये जरूरी बातें

0 कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवा वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित होंगे।

0 उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने केलिए उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा।

0 कोविड टीकाकरण के लिए समस्त गतिविधियां यथा पंजीयन, परिवहन एवं टीकाकरण आदि इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र, अस्पताल, पैथालाजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी।

0 आपदा स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम चार, आटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हास्पिटल आवागमन के लिए आटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी। अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिन के लिए वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

0 कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई ,सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।

जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास जरूरी

अपरिहार्य परिस्थितियों में बिलासपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिड कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकाम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आइडी कार्ड को ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा भी पास जारी किए जाएंगे।

संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी हो गया है। लाकडाउन की अवधि को 24 मई तक विस्तारित करने का आदेश जारी किया गया है। लगातार मिल रहे सुझाव को देखते हुए आम लोगों का इस अवधि में जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। रोजमर्रा की जरूरतों वाली दुकानों व प्रतिष्ठानों को निर्धारित समयावधि के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। निजी निर्माण कार्य को भी प्रारंभ करने सशर्त अनुमति दी गई है।

डा. सारांश मित्तर

कलेक्टर