इस साल आरटीई के तहत गरीब अभिभावकों के बच्चों का निजी स्कूलों में होगा प्रवेश
भोपाल । कोरोना काल के कारण पिछले सत्र में स्कूल नहीं खुल पाए थे। इस कारण पिछले सत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में 25 फीसद सीटों पर एडमिशन नहीं हुए थे। इस कारण पिछले साल 26 हजार निजी स्कूलों की करीब चार लाख सीटें खाली रह गई थीं, लेकिन इस सत्र के लिए शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को अनुमति दे दी है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। निजी स्कूलों को निर्देशित किए गए हैं कि मई के अंत तक सीटें लॉक कर दें, ताकि एडमिशन प्रक्रिया शुरू किया जा सके।