किसानों को उनका बकाया भुगतान दिलाने के प्रयास किये जायेंगे-मंत्री
जयपुर । आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री गोविन्द राम मेघवाल ने विधानसभा में विधायक ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के उत्तर में आश्वस्त किया कि पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील क्षेत्र में खरीफ फसल संवत 2078 में हुए खराबे में कृषि आदान-अनुदान राशि से वंचित किसानों को उनका बकाया भुगतान दिलाने के प्रयास किये जायेंगे।मेघवाल ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में पूछे गये पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि यह सही है कि खरीफ फसल संवत 2078 में रोहट व पाली क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 17 हजार 610 किसानों को कृषि आदान-अनुदान के तहत राशि प्राप्त नहीं हो सकी थी ।उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लम्बा समय होने के कारण इस मामले को वापस भेज दिया गया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव से इस सम्बन्ध में पुन: बैठक बुलाने का आग्रह किया जायेगा तथा भुगतान करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील में खरीफ फसल संवत् 2078 (वर्ष 2021) में हुये खराबे का पटवार सर्कलवार एवं जिन्सरवार विवरण सदन के पटल पर रखा। पाली जिले की रोहट एवं पाली तहसील की खरीफ फसल संवत् 2078 (वर्ष 2021) में सूखे की गिरदावरी रिपोर्ट (फसल खराबा रिपोर्ट) के अनुसार प्रभावित 64546 किसानों के लिए अनुमानित 6698 लाख रूपये की कृषि आदान-अनुदान राशि का आंकलन किया गया था। जिसमें से पाली एवं रोहट तहसील के 41265 किसानों को 3791.78 लाख रूपये का कृषि आदान-अनुदान भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पाली एवं रोहट तहसील के 223 किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है। श्री मेघवाल ने बताया कि पाली एवं रोहट तहसील के 564 किसानों के बैंक विवरण सही नहीं होने के कारण संबंधित पटवारियों के माध्यम से बैंक विवरण सही करवाने की कार्यवाही की जा रही है, सूचना प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।पाली एवं रोहट तहसील के प्रभावित किसानों में से 4884 किसानों की दोहरी प्रविष्टियां होने से हटाया गया है। स्था यी रूप से बाहर प्रवास करने, जन आधार में बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या की सूचना अपडेट नहीं करने के कारण पाली एवं रोहट तहसील के 17610 किसान कृषि आदान-अनुदान भुगतान से शेष है। प्रभावित किसानों से वांछित सूचना प्राप्त होने पर कृषि आदान-अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि पाली जिले की रोहट तहसील में खरीफ फसल संवत् 2074 (वर्ष 2017) में बाढ़ से फसल खराबे से प्रभावित 3483 किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया जाना शेष है। उक्त किसानों को कृषि आदान-अनुदान भुगतान किये जाने की कार्यवाही राज्य कार्यकारी समिति के निर्णय उपरांत की जायेगी। तहसील रोहट में खरीफ फसल संवत् 2075 (वर्ष 2018) में सूखे से फसल खराबे से प्रभावित 408 किसानों का बैंक विवरण सही नहीं पाये जाने के कारण भुगतान से शेष है। बैंक विवरण सही कराने की कार्यवाही की जा रही है। बैंक विवरण की सही सूचना प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।