ब्रेकिंग
किसानों से लिया जा रहा है 300 से 400 सो ग्राम ज्यादा धान::- इंद्र साव बारदाना की कमी से जूझ रहा किसान, ना पीने का पानी,ना सर ढकने के लिए छत ग्राम दामाखेड़ा आश्रम :- घटना में शामिल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 01 किशोर बालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई ग्राम दामाखेड़ा आश्रम:- घटित घटना में शामिल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 01 किशोर बालक के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई हटिया विधान सभा में कॉंग्रेस की जीत सुनिश्चित हो रही है-सुशील शर्मा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा अवैध रूप से डंप किया गया भारी मात्रा में शराब का जखीरा किया गया बरामद थाना हथबंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसदा मे... क्षेत्रीय विधायक इन्द्र साव ने रावणभाठा स्थित दशहरा मैदान के मुख्यमंच से नगर वासियों और क्षेत्रवासियो को विजयादशमी पर्व की बधाई दी विधायक इंद्र साव के प्रयास से भाटापारा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा विधायक के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी स्वीकृति सुशील शर्मा को आगामी झारखंड प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने हटिया विधान सभा क्रमांक 64 का पर्यवेक्षक नियुक्त किया जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा रोड में खड़ी ट्रकों के पहिए चोरी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश पुलिस द्वारा ट्रकों के पहिए व बैटरी जैक च... खड़ी ट्रैकों में हो रही लगातार चोरी से परेशान भाटापारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन पद यात्रा करते हुए शहर थाने में ज्ञापन सौंपा गया

कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची से कई बार किया था रेप

देवास: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक की सजा न्यायालय ने सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रभारी उपसंचालक अभियोजन ने बताया कि अभियोक्त्री गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं पढ़ती है। अभियोक्त्री के चार भाई बहन है, सबसे छोटी वह है।अभियोक्त्री का स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगता है। अभियोक्त्री के स्कूल और घर के रास्ते पर गांव के कालूसिंह पिता घासीराम का मकान है। कालू सिंह नाबालिग को अपने घर ले गया और उसके साथ गलत कार्य किया। अभियोक्त्री चिल्लाने लगी तो उसने अभियोक्त्री का मुंह दबा दिया था और दुष्कर्म करने के बाद उसने अभियोक्त्री को 10 रुपए दिए थे और बोला था कि किसी को मत बताना अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद 2-3 बार ओर अभियोक्त्री को कालूसिंह उसके घर पर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। कुछ दिनों पहले भी कालूसिंह ने उसके घर पर अभियोक्त्री को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। हर बार कालूसिंह अभियोक्त्री को 10 रुपए दे देता था।अभियोक्त्री ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई और अपने माता पिता और परिजन के साथ थाने टोंकखुर्द पर रिपोर्ट लिखाई। आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला देवास द्वारा दिनांक 22 सिंतबर को 2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त कालूसिंह पिता घासीराम को धारा 5(एम्)/6 सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट (भा.दं.सं की धारा 376 एबी), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट (भा.दं.सं की धारा 376 (2)(एन)) में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक व 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं 506 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण गंभीर जघन्य सनसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित है।