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ताहिर हुसैन और अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोप तय

नई दिल्ली:अदालत ने ताहिर हुसैन और पांच अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है।दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व निगम पार्षद ताहिर हुसैन और पांच अन्य के खिलाफ दंगा और हत्या के आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी हिंदुओं को निशाना बनाने में शामिल थे और उनकी हरकतें जाहिर तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच सौहार्द के लिए प्रतिकूल थीं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने मामले की सुनवाई करते हुए ताहिर हुसैन के अलावा, तनवीर मलिक, गुलफाम, नाजिम, कासिम और शाह आलम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता अजय झा नाम के व्यक्ति को 25 फरवरी, 2020 को चांद बाग के पास भीड़ द्वारा कथित रूप से गोली मार दी गई थी।हेड कांस्टेबल की हत्या केस में महिला अरेस्टनॉर्थ-ईस्ट जिला में दंगे के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला को नोएडा से गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि हमले के दौरान उसने ‌ही भीड़ को इक्ट्ठा किया था। वारदात के बाद से यह फरार चल रही थी। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का ईनाम और कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि साल 2020 में सीएए व एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दंगे की आग लगी हुई थी। गत 25 फरवरी 2020 को दयालपुर इलाके में भीड़ ने दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी थी। इस मामले में एक महिला समेत पांच मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। कोर्ट ने इन्हें भगोड़ा भी घोषित किया हुआ था।