भाटापारा पंचशील नगर में जिला बलौदाबाजार भाटापारा कि साइबर टीम, थाना भाटापारा शहर एवम् आबकारी विभाग बलोदाबजार की संयुक्त कार्यवाही लगभग 100 नग देशी मशाला मदिरा का ढक्कन 2)25 नग ख़ाली शीशियाँ(180 ml) 3)एक बॉक्स में भरा रैपर जब्त किया गया
मकान स्वामी-रोहित भारद्वाज पिता घनश्याम भारद्वाज निवासी भाटापारा(ज़ब्ती स्थल का मकान स्वामी)
आरोपी-1)महेश प्रताप सिंह पिता दिनेश प्रताप उम्र 21 वर्ष साकिन एत्मदपुर आगरा उत्तर प्रदेश
2)सूरज कुर्रे पिता श्यामू कुर्रे उम्र 21 वर्ष साकिन गुरु संत रविदास वार्ड भाटापारा
ज़ब्त सामाग्री-1) लगभग 100 नग देशी मशाला मदिरा का ढक्कन
2)25 नग ख़ाली शीशियाँ(180 ml)
3)एक बॉक्स में भरा रैपर भीगा हुआ
भाटापारा। दिनांक 03.07.2023 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम भाटापारा के पंचशिल नगर स्तिथ एक मकान में दबिश दी गयी।मकान के पास पहुँचकर देखा की मकान का मुख्य गेट में ताला लगा पाया गया।आसपास के लोगों से पूछताछ कर मकान स्वामी से संपर्क कर उसे मौक़े में बुलाया गया एवं मकान का विधिवत ताला खोलकर उसमे प्रवेश कर तलाशी लिया गया।मौक़े पर तलाशी पंचनामा बनाया गया।मकान के अंदर कुछ नही मिलने के बाद मकान के छत की तलाशी ली गयी जिसमें लगभग 100 नग देशी मशाला मदिरा का ढक्कन,25 नग ख़ाली मशाला मदिरा की शीशियाँ(180 ml), देशी मशाला मदिरा का एक बॉक्स में भरा हुआ रैपर(लेबल) प्राप्त हुआ।मौक़े पर मकान स्वामी से पूछताछ की गयी तब मकान स्वामी रोहित भारद्वाज के द्वारा बताया गया की वह उक्त मकान पर नही रहता उसने इस मकान को कुछ दिन पूर्व ही महेश प्रताप सिंह उर्फ़ कृष्णा मूल निवासी एत्मदपुर आगरा को प्रति माह 3000 रु किराये पर दिया है।किरायनामा माँगे जाने पर मकान स्वामी ने किरायनामा को टीम के समक्ष प्रस्तुत किया।
किरायेदार की पतासाजी करने पर महेश प्रताप सिंह उर्फ़ कृष्णा उम्र 21वर्ष निवासी एत्मदपुर आगरा उत्तर प्रदेश को भाटापारा बस स्टैंड के पास से विधिवत गिरफ़्तार किया गया।उससे पूछताछ करने पर पता चला की वह अपने एक साथी सूरज कुर्रे के साथ मिलकर पंचशील नगर स्तिथ उस मकान में नक्सली मशाल मदिरा निर्माण करने हेतु आवश्यक सामग्री यथा ढक्कन,रैपर,शीशी इत्यादि एकत्रित कर रहे थे।वे मदिरा निर्माण करते उसके पूर्व हाई आबकारी एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा सामग्री बरामद कर आरोपियों को विधिवत गिरफ़्तार कर लिया गया।आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 37 एवम् 42 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में अग्रिम विवेचना हेतु पूछताछ जारी है।