हाई कोर्ट ने बीडीएस की आफलाइन परीक्षा पर भी लगाई रोक
बिलासपुर। रायपुर की आयुष यूनिवर्सिटी द्वारा पांच मई से शुरू होने वाली आफलाइन परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में यूनिवर्सिटी, राज्य शासन व डेंटल काउंसिल आफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आयुष विश्वविद्यालय ने बेचलर आफ डेंटल सर्जरी की परीक्षाएं आफलाइन लेने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी थी। बैचलर आफ डेंटल सर्जन की परीक्षाएं पांच से 13 मई के बीच होनी थी। कोरोना महामारी के बीच आफ लाइन परीक्षाएं आयोजित करने के इस निर्णय को चुनौती देते हुए विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में लाकडाउन है। वहीं लाकडाउन के बीच यूनिवर्सिटी परीक्षाएं ली जा रही हैं। याचिका में बताया गया है कि कई परीक्षार्थी कोरोना संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में हैं। इस स्थिति में परीक्षा आयोजित करना विद्यार्थियों के साथ हितकर नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि इस भीषण कोरोना काल में आफलाइन परीक्षा आयोजित करना गलत है।
यूनिवर्सिटी के इस निर्णय से कई छात्र-छात्राओं पर संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। याचिका में हाई कोर्ट से यूनिवर्सिटी के इस निर्णय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आग्रह किया गया। जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने इस प्रकरण की सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए बीडीएस की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य शासन, यूनिवर्सिटी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने कहा है।