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कोरोना प्रोटोकाल उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के नए वेरियंट के खतरे के बीच सरकार ने कोरोना प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए सरकार ने राज्य के पांचों संभागायुक्त, आइजी, सभी कलेक्टर और एसपी को इन पर कड़ाई करने के आदेश दिए गए हैं। शादी-ब्याह और अंत्येष्टि समेत अन्य धार्मिक और सामाजिक आयोजनो में कहीं भी भीड़ एकत्र न होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरियंट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए शादियों और अंत्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

वहीं, धार्मिक और सामाजिक त्योहारों के संबंध में धार्मिक गुरुओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़-भाड़ न करने तथा पूजा और अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें।

कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकाल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। दिशा- निर्देश में यह भी कहा गया है कि पाजिटिव व्यक्ति को सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संक्रमण आगे न फैले।

10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध

– सामाजिक, धार्मिक और अन्य आयोजनों के लिए गाइडलाइन तय

-शादियों और अंत्येष्टि में 10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पर प्रतिबंध

-सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व अन्य आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित

– कोरोना पाजिटिव व्यक्तियों से आईसोलेशन प्रोटोकाल का पालन कराया जाए

-कोरोना पाजिटिव सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग नहीं करें

– धार्मिक व सामाजिक त्यौहारों घरों में व्यक्तिगत रूप से मनाने की अपील