कोरोना के खिलाफ संसाधनों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार
रायपुर। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी संसाधनों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को छत्तीसगढ़ सरकार बढ़ावा देगी। इसके लिए सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करने का फैसला किया है। उद्योग विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत उद्योगों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंग
कोरोना से निपटने वाली आवश्यक सामग्रियां, जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद व विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन/नवीन प्रविधान करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
इसके तहत 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर अब 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो शामिल किया गया है। साथ ही दो हेक्टेयर या इससे कम भूमि आवंटन के स्थान पर चार हेक्टेयर या 10 एकड़ भूमि आवंटित हो, को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
गोबर खाद पर 90 पैसा लाभांश
गोधन न्याय योजना में गोठानों में खरीदे गए गोबर से सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद/आर्गेनिक मैन्योर का निर्माण करने का फैसला किया गया है। यह काम स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। सामान्य गोबर खाद का विक्रय छह रुपये प्रति किलो की दर से और प्रति किलो लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व -सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया।
अनुकंपा नियुक्ति में छूट
तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए10 फीसद के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किया गया। यह फैसला कोरोना की वजह से मारे गए सरकारी कर्मियों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए लिया गया है। बता दें कि राज्य में कोरोना की वजह से आठ सौ से ज्यादा शासकीय कर्मियों की मौत हुई है।
वितरण कंपनी को सोलर प्लांट के लिए दी गई जमीन
सरकार ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकारी बिजली वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) को राजनांदगांव में 377.423 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने का फैसला किया गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की योजना सोलर पार्क विकसित कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए वह जमीन उर्जा विभाग निश्शुल्क आवंटित की गई है। अब उस जमीन को राइट टू यूज के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल को लीज पर सौंपने और बिल्ड आन एंड आपरेट के तहत सेकी (सोलर प्रोजेक्ट डेव्हलपर) को वह जमीन देने के लिए कंपनी को अधिकृत किया गया है।
नियमों की अनदेखी करने वालों वाहन चालकों पर जुर्माना का बढ़ा दायरा
कैबिनेट ने वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन व नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर जुर्माना लगाने का अधिकार का दायरा बढ़ा दिया है। 18(1) के प्रावधान अनुसार अब परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, सभी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक और परिवहन उप निरीक्षक को अधिकार दिया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नाति में छूट दी जाएगी।
– वाहन व अनुज्ञा पत्र की अवधि को 31 जुलाई 2021 तक छूट ।
– पीडीएस के लिए चना आपूर्ति नेफेड के माध्यम से 5680 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का फैसला।