न जांच पूरी हुई और न हाजिर हुए परिवहन आयुक्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर दिखाई सख्ती
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के परिवहन आयुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने याची विवेक कुमार शुक्ला की याचिका पर दिया है। परिवहन आयुक्त से कोर्ट ने 3 माह में जांच पूरी करने और हाजिर होने का आदेश दिया था। परिवहन आयुक्त न हाजिर हुए और न ही जवाब दाखिल किया।परिवहन आयुक्त से खासी नाराज दिखी कोर्टपरिवहन आयुक्त ने याची विवेक कुमार शुक्ला को निलंबित कर जांच बैठाई थी। याची ने अपने निलंबन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए परिवहन आयुक्त से जवाब मांगा था। साथ ही साथ कोर्ट ने 3 माह में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बाद भी न तो जांच पूरी हुई और न ही जवाब दाखिल किया गया। इससे कोर्ट खासी नाराज दिखी। जटिस करुणेश सिंह पवार ने परिवहन आयुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।