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इंदौर में आज से मिल सकेंगे किराना, फल और सब्जी

इंदौर । इंदौर शहर के लोगों को बुधवार से किराना, फल और सब्जी मिलने लगेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बैंच के आदेश के बाद मंगलवार रात इंदौर जिला प्रशासन को अपने फैसले में संशोधन करना पड़ा और जरूरी वस्तुओं के विक्रय की अनुमति देनी पड़ी। कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि इंदौर में खेरची श्रेणी के किराना, ग्रोसरी दुकानों के संचालक सोमवार से शुक्रवार (पांच दिन) तक सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक फोन पर ग्राहकों से आर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकेंगे। दुकानों पर लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। प्रशासन के पुराने आदेश में 28 मई तक किराना, फल-सब्जी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था

आदेश में ये दिए गए निर्देश

– किराना-ग्रोसरी के सभी थोक बाजार बंद ही रहेंगे।

– थोक दुकानदार खेरची दुकानदारों से फोन पर आर्डर लेकर अपनी दुकान या गोदाम से किराना और ग्रोसरी का सामान भेज सकेंगे।

– सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल और छावनी तथा अन्य स्थानों के थोक बाजारों की दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी।

– चोइथराम और निरंजनपुर सब्जी मंडी बंद रहेंगी।

– ठेलों के झुंड बनाकर विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा।

– दूध के घर-घर वितरण या डेरी से वितरण का समय पहले की तरह सुबह छह से नौ और शाम को पांच से सात बजे तक रहेगा।

हाई कोर्ट के निर्देश, मास्क न पहनने व लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों से मारपीट न करे पुलिस

हाई कोर्ट ने इंदौर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि परदेशीपुरा में आटो चालक के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि मास्क नहीं पहनने वाले, शारीरिक दूरी और लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस मारपीट नहीं करे। इंदौर निवासी विधि छात्र ओशीन शर्मा सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि सात अप्रैल, 2021 को इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में दो पुलिसकर्मियों महेश प्रजापति और गोपाल जाट ने मास्क नहीं पहनने पर एक आटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की थी।