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इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मांगा समय, अब 19 को होगी सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने जवाब के लिए समय मांगा है। कमेटी के अनुरोध पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की अगली डेट तय कर दी गई है। यह आदेश जस्टिस जे जे मुनीर की एकल खंडपीठ ने दिया।अगली सुनवाई पर तलब किए सारे रिकॉर्डइलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए वाराणसी ज़िला जज को निर्देश दिया है कि वो केस से जुड़े सारे रिकॉर्ड की सत्यापित कॉपी अगली सुनवाई पर कोर्ट को उपलब्ध करवाएं । जिला जज वाराणसी ने 12 सितंबर को राखी सिंह व अन्य महिलाओं की याचिका पर सुनवाई के बाद मस्जिद कमेटी की उस आपत्ति को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था ज्ञानवापी का मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 से बाधित है और कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता । मस्जिद कमेटी ने आपत्ति खारिज किये जाने के आदेश को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी है । हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे. मुनीर की बेंच अब इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को दिन में दो बजे करेगी । देखना होगा कि कोर्ट वाराणसी जिला जज के 12 सितंबर के आदेश को कायम रखता है या फिर कोई और आदेश देता है । मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में मामला तय होने तक वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है ।