ब्रेकिंग
भाटापारा में ब्राउन शुगर का कारोबारी गिरिफ़्तार,ड्रग्स विभाग निष्क्रिय,युवाओं का भविष्य अंधकार में ,गृह मंत्री त्यागपत्र देवे—सुशील शर्मा भाटापारा/सिमगा के शराब दुकानों में शराब ओवर रेट पर बिक्री की जा रही है-प्रशासन तत्काल बंद कराये-सुशील शर्मा युवा ब्राह्मण समाज भाटापारा का द्वितीय चरण का वृक्षारोपण कार्यक्रम:- युवा ब्राह्मण समाज एवं मयूर परिवहन के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का कार्यक्र... विधायक ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से भाटापारा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की रखी मांग भाटापारा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग - विधायक ... युवा ब्राह्मण समाज भाटापारा के प्रथम आयोजन में ,श्री पावन धाम कामधेनु गौशाला मे गौ पूजन,वृक्षारोपण एवं प्रसादी का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ छत्तीसगढ़ स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल हुए, विधायक बेहतर खेल सुविधा मेरी प्राथमिकता - इन्द्र साव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभुराम से प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की भाटापारा में राम भक्तों की टोलियों को किया सम्मानित भाटापारा शहर में आयोजित राम सप्ताह कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आमजनों की सुविधा के लिए समुचित यातायात एवं पार्किंग की व्यवस्था अपने 8 माह की नाकामी छुपाने प्रदेश सरकार विपक्ष के नेताओं को कर रही परेशान::-इंद्र साव बलौदा बाजार की घटना देश को शर्मसार करने वाली :-सत्यनारायण शर्म... नगर साहू समाज महिला प्रकोष्ठ की बहनों ने विधायक इन्द्र साव को बांधी राखी

भोपाल में कल से हफ्ते में छह दिन खुलेंगे बाजार, आज व्‍यापारियों का टीकाकरण

भोपाल। राजधानी भोपाल के बाजार कल यानी गुरुवार से छह दिन तक खुल सकेंगे, लेकिन रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दिन कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं होगी। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की वहीं शनिवार रात आठ से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिए।
कलेक्टर लवानिया ने बताया कि समय-समय पर कर्फ्यू के प्रतिबंधों में शिथिलता के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी भी संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। इसलिए लोगों को बचाव के उपाय करते रहना है। बता दें कि सोमवार को पुराने शहर में करीब 500 व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने का विरोध किया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में बैठक ली थी और 10 जून से सभी दुकानें खोलने की बात कही थी। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में भी निर्णय लिए गए। मंगलवार को कलेक्टर ने नए सिरे से आदेश भी जारी कर दिए।

आज व्यापारी-कर्मचारियों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आज व्‍यापारियों व उनके कर्मचारियों के लिए विशेष टीकाकरण शिविर लगाए जा रहे हैं। टीका लगवाने के बाद व्‍यापारी गुरुवार से कारोबार कर सकेंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम के नेतृत्व में अलग-अलग टीकाकरण टीमें गठित की है, जो बाजारों में पहुंचकर टीकाकरण करेगी।
ये नियम लागू होंगे-

– संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात आठ से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।

– प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात आठ से लागू होकर सोमवार सुबह छह बजे तक रहेगा।

– उक्त अवधि में दूध डेयरी सुबह छह से नौ बजे तक, केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेंगे।

– लॉज, होटल, रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खान-पान की दुकानें केवल टेक होम या होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
– जिले में देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें, भांग दुकानें आबकारी विभाग व मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी।
– किसी भी स्थान पर छह से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
– सब्जी, फल-फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र से बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर संचालित होगें। शहर के अंदर हाथ ठेला आदि पर सब्जी, फल, फूल का रिटेल में विक्रय चलित रुप में ही कर सकेगें।
– हाट बाजार पूर्णत: बंद रहेंगे।
– समस्त सैलून व्यवसायी एक से अधिक कुर्सी होने पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ एक कुर्सी छोड़कर निर्धारित दो गज की दूरी बनाए रखते हुए व्यवसाय कर सकेंगे। सैलून के अन्दर विजिटर, वेटिंग के रूप में बैठना प्रतिबंधित रहेगा।

– समस्त होटल, सैलून आदि स्थानों पर संचालित स्पा सेंटर कार्य पूर्णत: बंद रहेंगे।

– समस्त निजी कार्यालय कुल कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।

– खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एकल स्पोर्ट्स की रूल आफ सिक्स के नियम के साथ में अनुमति रहेगी। टीम या ग्रुप खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

– सभी धार्मिक/पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। अधिकतम 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

– विवाह में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को संबंधित क्षेत्र के एसडीएम को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा।

– सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी।

– ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी व निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर व दो पैसेंजरों को फेस मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।

इन्हें मिलेगी छूट

– टीकाकरण कार्य में संलग्न अधिकारी और कर्मचारियों एवं टीके लगवाने वाले लोगों को आने-जाने की छूट रहेगी।
– आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों / कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट एवं रेल्वे स्टेशन आने-जाने, परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।
इन्‍हें मनाही

– जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक, मनोरंजन , सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है , पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। धरना-प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रुप से प्रतिबंधत रहेगा।

– स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान की ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णत: बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी।

– सभी शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, इनडोर गतिविधियां, जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम सभागृह आदि बंद रहेंगे।

– समस्त लॉज, होटल व रिसोर्ट केवल आगंतुकों के लिए ही खुल सकेंगें।