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डुमना में फिलहाल नहीं होगा कोई अवांछित निर्माण, अगली सुनवाई 28 जून को

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शहर के डुमना नेचर रिज़र्व में कृत्रिम टाइगर सफारी बनाने की जिला प्रशासन, नगर निगम व वन विभाग की योजना को चुनौती के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने हाई कोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि आगामी सुनवाई तक डुमना नेचर रिजर्व में कोई अवांछित निर्माण नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने अगली सुनवाई 28 जून नियत की है।

एस साथ हुई सुनवाई : जबलपुर निवासी जगत जोत सिंह फ़्लोरा निकिता खम्परिया, विवेक शर्मा की ओर से एक नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दूसरी व रिटायर्ड कर्नल एके रामनाथन, एरिक डी सुन्हा व रुद्राक्ष पाठक की ओर से तीसरी याचिका दायर की गई। इन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा, कोर्ट मित्र अंशुमन सिंह, अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को बताया कि डुमना नेचर पार्क जबलपुर का एकमात्र संरक्षित वन क्षेत्र है। यहां वन्य जीवों की विविधता मे बहुतायत है। लेकिन जिला प्रशासन व वन विभाग यहां एक कृत्रिम टाइगर सफारी निर्माण की तैयारी कर रहा है। इससे प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित होने की आशंका है। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाधिवक्ता पीके कौरव के आग्रह पर सुनवाई स्थगित कर दी। सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली, नगर निगम की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर उपस्थित हुए।

शिवसेना नेता ठाडेश्वर महावर को हाई कोर्ट से जमानत, पड़ोसी से मारपीट का मामला : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिवसेना नेता ठाड़ेश्वर महावर की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मामला पड़ोसी से मारपीट से संबंधित था। न्यायमूर्ति संजय दि्वेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक समाज का एक प्रतिष्ठित नागरिक व निवर्तमान पार्षद है। उसकी शहर में चल-अचल संपत्ति है। लिहाजा, उसके कहीं भागकर जाने की आशंका बेमानी है। शिकायतकर्ता पड़ोसी सुरेश पारेख व शुभम पारेख इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऐसे में जमानत का लाभ दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आवेदक 21 अप्रैल से जेल में है। कोरोना काल में अधिक समय जेल में रखना खतरे से खाली नहीं है। बहस के दौरान आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता बसंत डेनियल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भले ही शिकायतकर्ता खतरे से बाहर होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, लेकिन उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इसीलिए पुलिस ने धारा-307 सहित अन्य के तहत अपराध कायम किया था।