ब्रेकिंग
भाटापारा नगर ब्राह्मण समाज के युवाओं द्वारा, भाटापारा ब्राह्मण युवा शाखा का गठन किया गया, अभिषेक उपाध्याय को सर्व सम्मती से अध्यक्ष मनोनीत किया गया ब्राह्मण समाज के युवाओं द्वारा, भाटापारा ब्राह्मण युवा शाखा का गठन किया गया विधायक इंद्र साव ने किया मतदान कहा लोगो का आज भी लोकतंत्र पर है विश्वास विधायक इंद्र साव के नेतृत्व में निकली रैली में उमड़ा जन सैलाब विधानसभा चुनाव से ज्यादा की मिलेगी इस बार लीड :-इंद्र साव भाटापारा शहर पुलिस द्वारा संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा में घटित अंधेकत्ल के मामले का 24 घंटे के भीतर किया गया पर्दाफाश भाटापारा शहर पुलिस द्वारा आनलाईन क्रिकेट सट्टा का संचालन करने वाले 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार बृजमोहन अग्रवाल ने भाटापारा नगर में रोड शो कर जनता से भाजपा के लिए वोट मांगे कांग्रेस की राजनीति का उद्देश्य युवराज को लांच कर परिवार के लिए सत्ता का उपयोग करना है -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न... बृजमोहन अग्रवाल का जन्मदिन माता देवालय वार्ड तालाब समीप में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वार्डवासियों के साथ मनाया रायपुर लोकसभा में इस बार भाजपा का तिलस्म टूटेगा,विकास उपाध्याय की होगी अच्छी जीत:- भूपेश बघेल

हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर  जेल से रिहा हुए IPS जीपी सिंह

छत्तीसगढ़ में आय से अधिक संपत्ति व राजद्रोह के मामले में 4 माह से जेल में बंद IPS जीपी सिंह आखिरकार जेल से बाहर आ गए। हाईकोर्ट से शनिवार शाम रायपुर न्यायालय आदेश पहुंचा। देर शाम सेंट्रल जेल आर्डर पहुंचने के बाद उन्हें रिहा किया गया। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया और तुरंत जेल परिसर से निकल गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में जीपी सिंह के जमानत पर सुनवाई हुई थी।

आय से अधिक संपत्ति व राजद्रोह के केस में गिरफ्तार निलंबित ADG जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने दो दिन पहले ही जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। शनिवार दोपहर रायपुर में न्यायाधीश लीना अग्रवाल की अदालत में जमानती दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद रायपुर जेल से रिहाई का आदेश जारी कर दिया था। कोर्ट की शर्तों के अनुसार रिहाई के बाद जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी। वे कहीं भी यात्रा करेंगे तो निचली अदालत को सूचित करेंगे। वे जहां भी रहेंगे उसकी जानकारी बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट को देंगे। जीपी सिंह मीडिया से किसी भी रूप से बातचीत नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे। वहीं लोवर कोर्ट की अनुमति के बिना प्रापर्टी गिरवी नहीं रख सकेंगे।