इंदौर में सोमवार व गुरुवार को ही खुलेंगी किराना दुकान
इंदौर। लोगों और व्यापारियों की लापरवाही देखते हुए प्रशासन ने अब थोक किराना बाजार के साथ ही शहर की सभी किराना दुकानों को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। शहर में अब केवल सोमवार और गुरुवार को ही किराना दुकानें सुबह छह से शाम पांच बजे तक खुली रह सकेंगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर यह प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किया है। जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों को निवास से कार्यालय तक आने-जाने के लिए पास जारी होंगे। बार एसोसिएशन से जो भी नाम आएंगे उन पर तय प्रशासनिक अधिकारी पास जारी करेंगे। औद्योगिक गतिविधियों में मालवाहक वाहनों के जिले के अंदर-बाहर आवागमन और गोदाम की गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
– हर दिन सब्जी का वितरण दोपहर 12 बजे तक होगा।
– शनिवार और रविवार को किराना के साथ सब्जी के वितरण पर भी पूरी तरह पाबंदी।
– चोइथराम सब्जी मंडी सहित जिले की सभी सब्जी मंडियां शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी।
– दूध के वितरण पर कोई पाबंदी नहीं है। दूध का घर-घर जाकर या डेयरी पर सुबह 6 से 10 बजे तक वितरण हो सकेगा। शाम 5 से 7 बजे तक भी दूध बांटा जा सकेगा।
– पूरे जिले में विवाह कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह प्रतिबंध है।
– सभी तरह की खेल गतिविधियों और साइकिलिंग पर भी प्रतिबंध।
– घनी बस्तियों के मैदान में खेलने वालों के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की गड़बड़ी करने पर अस्पताल संचालकों के खिलाफ रासुका लगाने की चेतावनी
कोरोना के कई गंभीर मरीजों को अब भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। कुछ अस्पताल संचालक या उनके कर्मचारी भी गड़बड़ी कर रहे हैं। इसे लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि रेमडेसिविर के मामले में यह पाया गया है कि अस्पताल के अंदर ही गड़बड़ी है। अस्पताल संचालक का दायित्व है कि उनके यहां भर्ती मरीजों की सूची के हिसाब से जो रेमडेसिविर भेजे जा रहे हैं, वह उन्हीं को लगें। मरीज ने बयान दिया कि उसके लिए आया रेमडेसिविर उसे नहीं लगा है तो ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी।