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रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन, जानिए किराना दुकानें के अलावा किसे मिली छूट

रायपुर। राजधानी सहित जिलेभर में तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस बार कुछ आंशिक छूट देकर लगातार 10 दिन यानी 17 मई की सुबह छह बजे तक रायपुर लॉक रहेगा। इस दौरान मोहल्लों, कॉलोनियों में एकल किराना दुकानें रविवार को छोड़कर बाकी दिन शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी। बाजार, माल, सुपर बाजार की दुकानें नहीं खुलेंगी। किराना दुकानों में केवल एक साथ पांच लोग की कतार पर शारीरिक दूरी के साथ रह सकेंगे

फल, सब्जी, दूध, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना सामानों की होम डिलीवरी वेंडरों, पिकअप, मिनी ट्रक आदि के माध्यम से पहले की तरह हो सकेगा। रायपुर के सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे लेकिन कार्यालयीन प्रयोजन के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेगें।

पंखा-कूलर वालों को छूट

पंखा, कूलर एवं एसी की दुकानों को आम जनता के लिए खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, एसी एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत या सुधार कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी।

होम डिलीवरी अब रात आठ बजे तक

होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि आनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोंरेट्स को नियमानुसार 30 दिवस के लिए सील किया जाएगा।

टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे उप पंजीयक कार्यालय

उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकाम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय या वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर सभी प्रकार की मंडियाॅ तथा थोक या फुटकर दुकाने बंद रहेगी लेकिन आवश्यक वस्तुओं या माल की आपूर्ति सुनिश्चित करनें के लिए गोडाउन या मंडियोें में लोडिंग-अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक दी है।लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

बैंक और डाक विभाग इनके लिए खुलेंगे

को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आफिस या बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन,ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल या डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस.,केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।

नौ अप्रैल से लगातार चल रहा है लॉकडाउन

रायपुर में नौ अप्रैल से लगातार लॉकडाउन चल रहा है। पहली बार नौ से 19 अप्रैल तक लाकडाउन लगा था, इसके बाद 26 अप्रैल, फिर छह मई की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था। कोरोना के मामले अभी एक हजार से अधिक आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने एक बार फिर 10 दिनों के लिए 17 मई की सुबह छह बजे तक लाकडाउन घोषित कर दिया है। यह आदेश छह मई की सुबह छह बजे से लागू होगा। इस अवधि में रायपुर जिलेे की सभी सीमाए पूर्णतः सील रहेगी।

ये गतिविधियां पूरी या आंशिक रूप से बंद रहेंगी

सभी बाजार, माल, सुपर बाजार, मैरिज हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून,ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेगे।

जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेगें।

सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क आदि आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

पर्यटक स्थल जैसे तेलीबांधा तालाब, बूढातालाब, जंगल सफारी तथा सभी रिसार्ट बंद रहेंगे।

समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इन्हें रहेगी खोलने की अनुमति

कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय, कृषि मशीनरी के विक्रय को अनुमति शाम पांच बजे तक

वाहन मरम्मत, पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शाॅप, लाॅन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की को छूट शाम पांच बजे तक

पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन की अनुमति शाम पांच बजे तक

वाहन विक्रय हेतु शो-रुम नही खुलेगें लेकिन वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें शाम पांच बजे तक

ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी

मेडिकल दुकानें खुलेंगी, पशु चिकित्सालय खुलेंगे मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति

दवाओं की ऑनलाइन होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें

पशुओं का चारा, मछली दाने की दुकानें सुबह छह से आठ और शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक

एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन, शाम छह बजे तक डिलीवरी

आपातकाल में निकलें तो कार में ड्राइवर समेत तीन, दो पहिया में दो लोग ही

दुग्ध वाहन, एटीएम कैश वन, अस्पताल, मेडिकल आपातकालीन निजी वाहन को छूट

एंबुलेंस, एयरपोर्ट,रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो,टैक्सी को छूट

विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहनों को सीमाओं पर छूट रहेगी

परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दिखाने पर, अभिभावक और शिक्षकों को छूट

परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी व प्रेस वाहन,न्यूज पेपर हाकर को सुबह छह से आठ बजे तक छूट

छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीएलओ देंगे

दूध सुबह छह बजे से आठ बजे तक, शाम को पांच से 6:30 बजे तक

टीकाकरण या कोरोना जांच के लिए लोग अस्पताल या टीकाकरण केंद्रों तक जा सकेंगे

औद्योगिक संस्थानों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर काम कराने की अनुमति

टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय,वर्कशाप

रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन

धान मिलिंग का परिवहन हो सकेगा