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हाईकोर्ट ने जंजुआ के खिलाफ याचिका खारिज की; प्रमोशन और नियुक्ति को दी गई थी चुनौती

चंडीगढ़: पंजाब के चीफ सेक्रेटरी वीके जंजुआ।पंजाब के चीफ सेक्रेटरी (CS) वीके जंजुआ को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में जंजुआ के प्रमोशन और CS पद पर नियुक्ति को चैलेंज किया गया था। इसके लिए उनके खिलाफ करप्शन केस के पेंडिंग होने का हवाला दिया गया था। गुरूवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन वापस ले ली, जिस वजह से हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।सरकार ने कहा था- प्रमोशन नहीं ट्रांसफर कीपिछली सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल विनोइ घई पेश हुए। उन्होंने कहा कि वीके जंजुआ का प्रमोशन नहीं हुआ है। उनको चीफ सेक्रेटरी के तौर पर ट्रांसफर किया गया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जंजुआ से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड तलब किया था।अकाली-भाजपा सरकार के वक्त दर्ज हुआ था केसवीके जंजुआ को डायरेक्टर इंडस्ट्रीज रहते हुए 9 नवंबर 2009 को कथित तौर पर 2 लाख रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। यह रकम लुधियाना के एक कारोबारी से लेने का दावा किया गया था। उसी दिन जंजुआ के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें पद से हटा दिया गया। IAS अफसर होने की वजह से उन पर केस चलाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली गई थी। विजिलेंस ब्यूरो ने उनके खिलाफ केस की आगे पैरवी करने से इनकार कर दिया।