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चुनाव आयोग ने कहा; अभी नहीं जारी कोई अधिसूचना

हिसार: हरियाणा पंचायती चुनावों को लेकर सोशल मीडिया पर सुबह से अफवाहें चल रही थी। इसका चुनाव आयोग ने खंडन किया। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से 13 सितंबर को हरियाणा पंचायत चुनाव की सूचना फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से अफवाह है। इस झूठी सूचना को वाट्सएप व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। यह पूरी तरह से गलत है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज को तेजी से वायरल किया जा रहा है कि सिरसा जिले की अहमदपुर ग्राम पंचायत को छोड़कर पूरे हरियाणा में 13 सितंबर को पंचायत चुनाव का मतदान होगा। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने इस तरह की कोई सूचना जारी नहीं की है। इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। डॉ. इंद्रजीत ने कहा कि जब भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा तो उसकी आधिकारिक सूचना हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी।फरवरी 2021 को खत्म हुआ था पंचायतों का कार्यकालप्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था। इसके बाद पंचायती चुनावों में हरियाणा सरकार के आरक्षण के फैसले को 15 अप्रैल 2021 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण और बीसीए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया था। मई 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की अनुमति दे दी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से फैसले को चुनौती दी गई है। परंतु कोर्ट ने इस पर स्टे नहीं लगाया।