लाकडाउन में कुछ सुविधाओं में दी गई राहत
दल्लीराजहरा। डौंडी विकासखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होने की वजह से कलेक्टर जनमेजय महोबे ने शनिवार को लाकडाउन बढ़ा दिया है। दल्लीराजहरा, कुसुमकसा, डौंडी शहर में 31 मई रात 12 बजे तक लाकडाउन जारी रहेगी। दल्लीराजहरा शहर में बैंक अब सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। जहां आम लोग लेन-देन कर सकेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी। फल एवं सब्जी थोक बाजार रात 12 से सुबह 6 बजे होगी। स्टूडेंट्स परीक्षाओं के लिए हॉस्टल में ठहर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा
डौंडी विकासखंड के गांवों, एवं दल्लीराजहरा, कुसुमकसा, डौंडी के वार्डो में सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। जिनके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है वे टीकाकरण के लिए निश्शुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन चॉइस सेंटर संचालन की अनुमति शाम 4 बजे तक होगी। चॉइस सेंटर में सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन हितग्राही द्वारा अपना पहचान पत्र-राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लायसेंस साथ लाकर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
गर्भवती अफसर,कर्मचारियों को एक्टिव ड्यटी से छूट देते हुए पोस्ट आफिस, बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अनुमति होगी। पिछले लॉकडाउन की तरह दुकानें, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
नए आदेश में समय का परिर्वतन
डौंडी विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली शादियों में वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 10 लोगों की अनुमति रहेगी। अंत्येष्टि, दशगात्र में भी 10 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे, एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। विवाह में शामिल लोगों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट में आर्डर लेने का समय रात 8 बजे तक रहेगा। होम डिलीवरी रात 9 बजे तक ही की जा सकेगी, रविवार को प्रतिबंध लगा रहेगा। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 4 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। आउट साइड या हाइवे पर गैरेज, स्पेयर पार्ट्स, टायर दुकान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वाहन मरम्मत, पंचर सुधार के संचालन की अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम 5 से 7.30 बजे तक दूध-पेपर बांट सकेंगे। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु सुबह 6 से प्रात 8 बजे तक एवं संध्या 5 से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खुलेंगे।