कांकेर जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को ध्यान में रखते हुए और उस पर नियंत्रण के उद्देश्य से लाक डाउन के 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति जिले में पूर्ण रूप से काबू में न होने के चलते व्यापार व्यवसाय के लिए छूट नहीं दी गई है। व्यापार के लिए छूट की मांग को लेकर शहर के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को कलेक्टर से मिला और अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
कोरोना संक्रमण के चलते जिले में एक बार फिर लाक डाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। व्यापारियों को उम्मीद थी कि इस बार लाक डाउन बढ़ने पर उन्हें व्यापार व्यवसाय के लिए कुछ छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके चलते व्यापारी अपने मांग को लेकर रविवार को जिला कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर चंदन कुमार से मुलाकात की। व्यापारियों ने मांग की कि अन्य जिलों की तरह कांकेर में भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाए। बोर उत्खनन की अनुमति दी जाए। व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई न कर एक से दो बार समझाइश दी जाए और उसके बाद चालानी कार्रवाई की जाए। सुबह-शाम घुमने वाले व्यक्तियों के साथ मारपीट न कर उन्हें समझाइश दी जाए। नगरपालिका व पुलिस कर्मियों का निर्देश दिया जाए कि वे अपनी शक्तियों दुरूपयोग करते हुए मनमानी न करें। जिस पर कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा वर्तमान में कांकेर में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं, जिसे देखते हुए व्यापार व्यवसाय को खोलना खतरनाक हो सकता है और संक्रमण फिर से बढ़ने का खतरा रहेगा। 31 मई के पहले यदि संक्रमण की स्थिति काबू में आ जाती है, तो लाक डाउन में छूट देने पर विचार किया जा सकता है। इस दौरान नवीश चतुर्वेदी, राजा देवनानी, अशोक वलेचा, ओपी गिडलानी, नीरज गोलछा आदि मौजूद थे।
चश्मा दुकानों व बोर खनन की दी गई अनुमति
कलेक्टर चंदन कुमार ने कंटेनमेंट जोन की अवधि में जिले पेय जल व कृषि कार्य के लिए बोरवेल खनन की अनुमति दी है। साथ ही जिले में चश्में की दुकनों केा चश्में के विक्रय व मरम्मत की अनुमति दी है। साथ ही इन दुकानों में अन्य वस्तुओं की बिक्री प्रतिबंधित होगी। बिक्री के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाक डाउन होने के चलते यह गतिविधियां बंद रहेंगी।