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दो मामलों में छूट के साथ दिल्ली में लाकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा, सरकार ने जारी की 13 शर्तें

नई दिल्ली। दिल्ली में दो मामलों में छूट देने के साथ लाकडाउन सात जून की सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन दो मामलों में 31 मई से अनलाक के तहत छूट दी गई है। इसमें निर्माण गतिविधियां और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने की इजाजत शामिल है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में चारदीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत होगी। दिल्ली सरकार ने कोरोना बचाव के सख्त नियमों के साथ शनिवार को औपचारिक आदेश जारी कर दिया।

ये होंगी शर्तें

  1. थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा
  2. वर्क आवर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे ताकि एक समय पर ज्यादा भीड़ न हो
  3. जिलाधिकारी के द्वारा रैंडम आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे
  4. सभी श्रमिकों को कोरोना से जुड़ी सभी शर्तों को मानना होगा
  5. मास्क लगाना अनिवार्य होगा
  6. शारीरिक दूरी का पालन करना होगा
  7. डीएम के अधीन स्पेशल टीम बनाई जाएंगी जो समय समय पर निरीक्षण करेंगी।
  8. श्रमिकों को ई-पास के जरिए मूवमेंट की इजाजत होगी
  9. मालिक या ठेकेदार सरकार के पोर्टल पर डिटेल्स देकर अपने श्रमिकों के लिए ई-पास का आवेदन कर सकेंगे।
  10. नियम उल्लंघन करने पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या निर्माण स्थल को बंद भी किया जा सकता है और डीडीएमए एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
  11. ऐसे कर्मचारी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं, वही काम करेंगे।
  12. कार्यस्थल पर पान, गुटखा, तंबाकू या शराब का सेवन नहीं करेंगे
  13. कार्यस्थल पर थूकना मना होगा

क्या है दिल्ली का ताजा हाल

वहीं, राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर घटकर 1.19 फीसद हो गई है। इस वजह से कोरोना के नए मामले एक हजार कम हो गए हैं। शनिवार को 956 नए मामले आए, जो दूसरी लहर में 68 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 22 मार्च को 888 मामले आए थे। इसके बाद माले तेजी से बढ़ते चले गए। 20 अप्रैल को सबसे अधिक 28,395 मामले आए थे। इस लिहाज से कोरोना के नए मामले 96.63 फीसद कम हो चुके हैं। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है लेकिन पिछले 24 घंटे में 122 मरीजों की मौत हो गई।