कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए सवाल, कहा- पूरे देश में दवा की हो एक कीमत
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करने के बीच सोमवार को केंद्र से पूछा कि उसकी टीका-खरीद की नीति क्या है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कोरोना वायरस के मरीजों को आवश्यक दवाओं, टीकों तथा चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े मामले की स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस एल नागेश्वर राव भी पीठ का हिस्सा हैं।
पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि कोविड रोधी विदेशी टीकों की खरीद के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं निकाल रहे हैं, क्या यह केंद्र सरकार की नीति है? साथ ही कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीन की एक ही कीमत हो। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा।
मेहता ने पीठ को सूचित किया कि फाइजर जैसी कंपनियों से केंद्र की बात चल रही है। अगर यह सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CoWIN app पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाए और कहा कि गांवों में लोग इससे समस्या का सामना कर रहे हैं।