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उत्‍तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के राज्‍यों में क्‍या है लॉकडाउन का हाल, यहां पर पढ़ें

नई दिल्‍ली। देश के कई राज्‍यों में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अपने यहां पर लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वहीं कुछ ने इसमें कुछ छूट देने की भी घोषणा की है। जैसे दिल्‍ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि लॉकडाउन को भी 7 जून तक बढ़ाया गया है। अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सबसे पहले फैक्ट्रियों व निर्माण साइटों को खोला गया है। दिल्‍ली में सुबह 5 बजे तक जरूरी गतिविधियों के लिए ही बाहर निकला जा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को शुरू करने की भी इजाजत दी गई है। कंस्‍ट्रक्‍शन साइट पर काम करने वालों को आवाजाही के लिए ई-पास लेने जरूरी होंगे।

बिहार में यूं तो आठ जून तक लॉकडाउन लगाया है कि लेकिन सरकार ने सरकार ने कुछ जगहों पर दो जून से इसमें छूट देने की घोषणा की है। इसके तहत सबसे पहले दुकानें और प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा। इनके खुलने का वक्‍त सुबह छह से दिन के दो बजे तक रखा गया है। राशन, फल-सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस, बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानें हर रोज खुल सकेंगी। इनके अलावा जो दुकानें हैं वो एक दिन छोड़कर खुलेंगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन से नए मामलों पर काबू पााने में सफलता मिली है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में 1 जून से लॉकडाउन में छूट दी गई है। सरकार के नियमानुसार अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कर्फ्यू या प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे। जिलों में संक्रमण को देखते हुए नियम भी अलग अलग ही होंगे। इनकी गाइडलाइंस सरकार ने तय कर दी है।

उत्‍तर प्रेदश में जारी लॉकडाउन में 1 जून से छूट दी गई है। इस छूट के तहत शनिवार, रविवार को छोड़ सभी दिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि उन जिलों में जहां पर 600 से अधिक एक्टिव केस हैं उन्‍हें कोई छूट नहीं दी गई है। वहां पर पहले की ही तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। इस तरह से लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ समेत प्रदेश के 20 जिलों में कर्फ्यू में कोई छूट नहीं मिल सकेगी। नोएडा जिले में कोरोना संक्रमण रफ्तार पर काबू पाने के लिए 30 जून तक धारा 144 लगाई गई है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं व वस्तुएं की आवाजाही जारी रहेगी। शादी समारोह में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की संख्‍या को सीमित किया गया है। जिले में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लागू होगा और शनिवार-रविवार में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।

जम्मू-कश्मीर में 31 मई से आउटडोर मार्केट और एरिया रोटेशन के आधार पर खोलने को मंजूरी दे दी गई है। 50 फीसद की क्षमता के साथ खुलेंगे सार्वजनिक परिवहन को भी मंजूरी दी गई है। सप्‍हात में तीन दिन अब सैलून और पार्लर, शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं 25 फीसद क्षमता के साथ इंडोर मॉल भी खोले गए हैं। हालांकि रेस्‍तरां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध है लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा हासिल होगी। प्रदेश के सभी 20 जिलों में रात में कर्फ्यू पहले की ही तरह समान रूप से जारी रहेगा।

महाराष्ट्र 15 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए कुछ जिलों में जारी लॉकडाउन में ढील देने पर विचार किया है। ऐसे ही पंजाब में 10 जून तक और पश्चिम बंगाल में 15 जून तक लॉकडाउन रहेगा।

उत्तराखंड में भी 8 जून तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए इसमें छूट भी दी गई है। छूट के तहत राशन की दुकानें दो दिन और स्टेशनरी की दुकान को एक दिन खोलने की मंजूरी सरकार ने दी है। आवश्‍यक वस्‍तुओं की दुकानें भी अब सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुल सकेंगी।

हिमाचल प्रदेश में 7 जून क के लिए लॉकडाउन लगा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को पहले की ही तरह मंजूरी दी गइ्र है। इसके अलावा अन्य दुकानें पांच घंटे के लिए खोली जा सकेंगी।

हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन है। इस दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। ये ऑड-इवेन के आधार पर खुलेंगी। 15 जून तक प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू भी लागू रहेगा।

तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि केरल में लॉकडाउन को 9 जून तक बढ़ाया गया है। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों को चलने की छूट दी गई है। कर्नाटक में 7 जून लॉकडाउन रहेगा। इसको बढ़ाया भी जा सकता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 10 जून तक लॉकडाउन रहेगा। मिजोरम की राजधानी आईजोल में 6 जून, मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले और अरुणाचल के 7 जिलों में 7 जून, मणिपुर के 7 जिलों और नागालैंड में 11 जून तक के लिए लॉकडाउन रहेगा।

राजस्थान में 2 जून से लॉकडाउन में छूट दी गई है। इसके लिए राज्य के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राज्‍य में हर रोज दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान धारा 144 भी लागू रहेगी। प्रदेश में 30 जून तक शादी समारोह नहीं होंगे। यदि जरूरी होगा तो ये घर पर या फिर कोर्ट में करने की ही अनुमति होगी।

हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि इसमें सुबह 7 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक ढील दी गई है। चंडीगढ़ में जहां कुछ जगहों पर पाबंदियां बढ़ाई गई हैं वहीं कुछ कम भी की गई हैं। 1 जून बाजारों के खुलने का समय एक घंटा अधिक कर दिया गया है। अब ये सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि रात में पहले की ही तरह कर्फ्यू जारी रहेगा। होटल और रेस्‍तरां में होम डिलिवरी की सुविधा होगी। नाई की दुकानें भी खुल जाएंगी। हालांकि सिनेमा, मल्टीप्लेक्स मॉल अभी बंद ही रहेंगे।