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लव मैरिज पर हाईकोर्ट का फैसला, सिर्फ माला पहनने से शादी नहीं होती, 7 फेरे लेना जरूरी

ग्वालियर- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लव मैरिज को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। ग्वालियर खंडपीठ ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ माला पहनने से शादी नहीं हो जाती। उसके लिए पूरे विधि-विधान के साथ अग्नि के 7 फेरे लेने जरूरी हैं।

दरअसल, आर्य समाज मंदिर में शादी करने का दावा कर रहे मुरैना के कपल की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। कपल ने शादी के बाद हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी।

इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को खारिज किया जाता है, क्योंकि, इसमें एक भी ऐसा सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे पता चले कि प्रेमी-प्रेमिका को धमकी मिली है या वे पुलिस के पास गए।

लव मैरिज के बाद बाद कपल ने कोर्ट से हमारी जान खतरे में हैं हमें सुरक्षा दी जाएं
दरअसल, मुरैना निवासी 23 साल के लड़के ने 21 साल की लड़की के साथ 16 अगस्त को ग्वालियर के लोहा मंडी किलागेट स्थित आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की। आर्य समाज ने इस मैरिज का सर्टिफिकेट भी दिया, इसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर एक याचिका दायर की थी जिसमें तर्क दिया कि दोनों ने लव मैरिज की है, दोनों के परिजन झूठी शिकायतें कर रहे हैं, जिन पर कार्रवाई न की जाए। वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी जान को लोगों से खतरा है।

किससे खतरा है, किसने धमकी दी है यह बताया नही गया, याचिका खारिज
वहीं, इस मामले में शासकीय अधिवक्ता दीपक खोत ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए किसी भी थाने में आवेदन नहीं दिया है। उन्हें किससे खतरा है, किसने धमकी दी है, कौन परेशान कर रहा है? यह बताया नही गया है.  सीधे कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं लगती, इसलिए  याचिका खारिज की जाती हैं।