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स्कूल में नशेड़ियों का अड्डा, जनहित याचिका लगी, तब हरकत में आया प्रशासन

बिलासपुर। मुंगेली जिले के खेकसरा स्कूल में नशेड़ियों व असामाजिक तत्वों की मनमानी व पुलिसिया कार्रवाई नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने निराकृत कर दिया है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।

मुंगेली जिले के हरदी खेकसरा में स्कूल के लिए निर्माणाधीन नए भवन में नशेड़ियों व असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इससे स्कूली बच्चों के साथ ही शिक्षक व ग्रामवासी परेशान रहते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पहले इस मामले की शिकायत पुलिस से की। फिर बाद में जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी फरियाद लगाई। नशेड़ियों व असामाजिक तत्वों की हरकतों से निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहा था।

वहीं, निर्माण सामग्री को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस प्रकरण में प्रशानिक कार्रवाई नहीं होने से परेशान होकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुंगेली कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।

हाई कोर्ट की नोटिस के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। साथ ही कलेक्टर ने अपने जवाब में कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया और शपथपत्र प्रस्तुत कर सारी व्यवस्था बहाल करने की जानकारी दी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि स्कूल निर्माण कार्य भी पूरा किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने भी कलेक्टर के जवाब पर संतुष्टि जताई और कार्रवाई करने की अपेक्षा जाहिर की। लिहाजा, प्रकरण की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन की युगलपीठ ने याचिका को निराकृत कर दिया है।