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Remdesivir Injection in Indore: नर्स-केयर टेकर सहित पांच पर रासुका का प्रस्ताव

इंदौर। लसूड़िया थाना पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने और कालाबाजारी में लिप्त नर्स बजरंग राठौर और केयर टेकर मानसिंह मीणा सहित पांच पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके साथ ही रविवार शाम को आरोपितों को जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि इसके पूर्व राजेंद्रनगर थाना पुलिस डा. भूपेंद्र परमार, एमआर शुभम परमार और नर्स निलेश चौहान को रासुका तहत जेल भेज चुकी है। एसपी (पूर्वी) आशुतोष बागरी के मुताबिक आरोपितों पर शनिवार रात धोखाधड़ी, महामारी अधिनियम और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट के तहत दो प्रकरण दर्ज किए गए थे। रविवार को उनके खिलाफ रासुका का प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर के समक्ष पेश किया।

मृत व्यक्तियों के इंजेक्शन बेचे : टीआइ इंद्रमणी पटेल के मुताबिक आरोपित नर्स बजरंग पुत्र रमेशचंद राठौर निवासी दिवानखेड़ी सुसनेर जिला आगर, एंबुलेंस चालक अंकित पुत्र जमनालाल पटवारी निवासी अजनोद सांवेर और केयर टेकर मानसिंह पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी लखन व्यास ब्यावरा जिला राजगढ़ को क्राइम ब्रांच ने तीन इंजेक्शन 30-30 हजार रुपये में बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर थाना के सुपुर्द किया था। आरोपितों ने बताया कि वे एक निजी अस्पताल से जुड़े हैं। यहां भर्ती कोरोना मरीजों के स्वजन ने इंजेक्शन खरीदे थे। मरीज की मौत होने पर बचे इंजेक्शन ऊंचे दामों पर बेच रहे थे।

सलाइन का पानी मिलाकर बेचे इंजेक्शन

आरोपित उज्ज्वल पटेल और अमित अवस्थी को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था। एएसआइ बाबूसिंह कुशवाह के मुताबिक आरोपितों के खिलाफ होटल संचालक गणेशराव की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। गणेशराव को सलाइन का पानी (सोडियम क्लोराइड) भरे इंजेक्शन की शीशी बीस-बीस हजार रुपये में बेच दी थी।