ब्रेकिंग
भाटापारा शहर पुलिस द्वारा संतमाता कर्मा वार्ड भाटापारा में घटित अंधेकत्ल के मामले का 24 घंटे के भीतर किया गया पर्दाफाश भाटापारा शहर पुलिस द्वारा आनलाईन क्रिकेट सट्टा का संचालन करने वाले 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार बृजमोहन अग्रवाल ने भाटापारा नगर में रोड शो कर जनता से भाजपा के लिए वोट मांगे कांग्रेस की राजनीति का उद्देश्य युवराज को लांच कर परिवार के लिए सत्ता का उपयोग करना है -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न... बृजमोहन अग्रवाल का जन्मदिन माता देवालय वार्ड तालाब समीप में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने वार्डवासियों के साथ मनाया रायपुर लोकसभा में इस बार भाजपा का तिलस्म टूटेगा,विकास उपाध्याय की होगी अच्छी जीत:- भूपेश बघेल रायपुर लोकसभा में इस बार भाजपा का तिलस्म टूटेगा,विकास उपाध्याय की होगी अच्छी जीत:- भूपेश बघेल भाटापारा विधायक इन्द्र साव ने कांग्रेस की महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी का शुभारंभ किया थाना भाटापारा ग्रामीण पुलिस द्वारा भाटापारा क्षेत्र निवासरत एक बडे मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया गया पर्दाफाश मोटरसाइकिल चोर गिरोह के एक अपचारी बालक स... भाजपा सांसद सक्रिय होता तो क्षेत्र की इतनी दुर्दशा नही होती:-विकास उपाध्याय क्षेत्र की जनता ने जिस प्रकार विधानसभा में कांग्रेस को जिताया है,उसी प्रका...

अवैध रेत खनन में कार्रवाई नहीं करने पर चार सरपंचों को हटाने धारा 40 की नोटिस


बलौदाबाजार। जिले के कसडोल विकासखण्ड के चार ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उनके पद से हटाने के लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस जारी की गई है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी कसडोल ने सरपंचों को अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने पर गत 1 अक्टूबर कोयह नोटिस जारी किये है। इनमें ग्राम पंचायत डेराडीह (रामपुर) की सरपंच श्रीमती जोईश चैहान, ग्राम पंचायत हसुवा की सरपंच श्रीमती रामेश्वरी साहू, ग्राम पंचायत बलौदा की सरपंच श्रीमती निधीसिंह एवं ग्राम पंचायत कोट (रा) के सरपंच श्री शंकरलाल कैवत्र्य को नोटिस दिया गया हैं।
अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने जारी नोटिस में कहा है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र अंतर्गत विधि विरूद्ध गतिविधियों के संबंध में शासन द्वारा सरपंचों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। परन्तु कोरोना काल में भी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने मंे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और न ही कार्यालय को इस संबंध में कोई सूचना अथवा जानकारी दी जा रही है। बल्कि कई लोगों की मिलीभगत से जान बूझकर इस प्रकार का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कराये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 22 सितम्बर से 29 सितम्बर तक जारी लाॅक डाउन के दौरान भी उनके इलाके में अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी रहा। बिना पंचायत के मिलीभगत के इस प्रकार का उत्खनन संभव नहीं है। इस प्रकार के अवैध कारगुजारियों से क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण दर भी तेज गति से बढ़ा है। शासन द्वारा 15 अक्टूबर तक नदी से किसी भी प्रकार के रेत उत्खनन एवं परिवहन को प्रतिबंधित भी किया गया है। अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण लोकहित में अपने सरपंच पद पर बने रहने का काई औचित्य नहीं है। सरपंचों को पांच दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने की मोहलत दी गई है अन्यथा पंचायत राज अधिनियम की धारा-40 के अंतर्गत सरपंच पद से पृथक कर दिया जायेगा।