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खुली जेल और बनाएं, गाइडलाइन तोड़ने वालों पर सख्त हो कार्रवाई

ग्वालियर। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी शासकीय एवं निजी संस्थाओं में सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य हो। पालन न करने एवं बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। खुली जेल के लिए और भी स्थान तय किए जाएं। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में संक्रमण की रोकथाम एवं महा टीकाकरण अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कम चालान काटने पर अधीक्षण यंत्री को नोटिसः कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री मोहर सिंह जादौन को कम चालान काटने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा सोमवार को 46 लोगों को रूपसिंह स्टेडियम में खुली जेल में बैठाया और उनसे निबंध लिखवाए।

45 साल से कम उम्र के लोगों को टीका लगाने पर होगी कार्रवाईः 45 साल से कम उम्र के पुरुष-महिला को टीका लगाने पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई निजी संस्थान ऐसा करता है तो उसका पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। यह आदेश सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के अपर संचालक टीकाकरण डा. संतोष शुक्ला द्वारा जारी किया गया। आदेश में बताया गया है कि 1 अप्रैल के बाद यदि सरकारी या निजी किसी भी संस्था पर 45 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का टीकाकरण किया गया तो उस संस्था, टीका लगाने वाले कर्मचारी या अधिकारी और टीका लगवाने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस आयु वर्ग के जो स्वास्थ्य कर्मचारी व फ्रंटलाइन वर्कर पहला डोज ले चुके हैं, वह दूसरा डोज ले सकते हैं।